(‘Your husband is under the influence of black magic and there is Vaastu defect in the house, in the name of worship in the forest, 5 of your husband’s friends raped you repeatedly.)
घर में वास्तु दोष और कालू जादू का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है. जहां पति के दोस्तों ने ही महिला को गुमराह कर कई बार रेप किया. इतना ही नहीं दरिंदों ने झांसा देकर लाखों रुपये भी ठग लिए. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
35 वर्षीय विवाहित महिला के घर में वास्तु दोष और बुरी ताकतों का साया होने का दावा कर कुछ लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। आरोपियों ने महिला को झांसा दिया कि वे वास्तु दोष और बुरी ताकतों को दूर कर देंगे।
पंचामृत में देते थे नशीला पदार्थ!
आरोपियों ने महिला से कहा था कि उसके पति पर किसी ने काला जादू किया है। जिसका उसका असर खत्म करने के लिए उसे अनुष्ठान करने होंगे। इसी बहाने आरोपी अप्रैल 2018 से पीड़िता के घर अक्सर आते थे। खासकर जब महिला अकेले होती तो वे घर पर अनुष्ठान करते थे। इस दौरान आरोपी पीड़िता को पंचामृत कहकर नशीला पदार्थ पिला देते थे और उसके साथ बलात्कार करते थे।
अनुष्ठान के बहाने रेप
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता के पति की स्थिर सरकारी नौकरी और सुख-शांति के लिए विभिन्न अनुष्ठान करने के नाम पर उससे सोना और पैसा भी ऐंठा। महिला से 2019 में ठाणे के येऊर जंगल (Yeoor Forest) में बलात्कार किया गया। इसके बाद मुख्य आरोपी के कांदिवली (Kandivali) स्थित मठ और लोनावला के एक रिसॉर्ट (Lonavala Resort) में उससे बलात्कार किया गया। आरोपियों ने उससे दो लाख रुपए के अलावा सोना भी ठगा।
पीड़ित महिला पालघर जिले के आदिवासी बहुल इलाके तलासरी (Talasari) की निवासी है। उसने 11 सितंबर को पुलिस में मामला दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस टीम आरोपी रवींद्र भाटे, दिलीप गायकवाड़, गौरव साल्वी, महेंद्र कुमावत और गणेश कदम को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों ने महिला से उसके घर पर तंत्र-मंत्र अनुष्ठान करने के लिए सोना और पैसा भी लिया. आरोपियों ने महिला से कहा कि इस अनुष्ठान से उसके घर में शांति और समृद्धि होगी, साथ ही उसके पति की सरकारी नौकरी लग जाएगी. इसके बाद आरोपियों ने महिला के साथ 2019 में ठाणे के येऊर जंगल में, कांदिवली में मुख्य आरोपी के ठिकाने पर और लोनावाला के एक रिसॉर्ट में बुलाकर कई बार रेप किया. महिला से 2.10 लाख रुपये और सोना भी ले लिया. बीते दिनों महिला ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद रवींद्र भाटे, दिलीप गायकवाड़, गौरव साल्वी, महेंद्र कुमावत और गणेश कदम को गिरफ्तार कर लिया.
सभी पहुंचे सलाखों के पीछे
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2)(एन) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने का अपराध) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत एफआईआर दर्ज की गयी हैं। साथ ही पांचों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र के जादू-टोना विरोधी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तलासरी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि क्या उन्होंने किसी और के साथ भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है।