Complaint filed against Nitish Kumar under ‘IPC 354 D’, hearing to be held on this day.
महिलाओ को लेकर सदन में अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है और इसको लेकर मुजफ्फरपुर के कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया है. मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में परिवार दायर की गई है. इस परिवाद को व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने दायर किया किया है. जिसकी सुनवाई के लिए अगली तिथि 25 नवंबर को मुकर्रर की गई है. आपको बता दें कि 7 नवंबर को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कारवाही के दौरान लड़के और लड़कियों के शारीरिक संबंध बनाने से पहले और बनाने के बाद का विश्लेषण कर बताया था.जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा.
नीतीश कुमार पर मामला दर्ज
नीतीश कुमार के इसी बयान को लेकर मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दायर किया है। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के सीजेएम पंकज कुमार लाल के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद IPC 354D), 504, 505, 509 भारतीय दंड संहिता और 67 आईटी एक्ट में दायर हुआ है। जिसकी सुनवाई की तिथि 25 नवंबर को है।