Pusaur: Celebration of implementation of new law held at Pusaur Police Station
समुचे भारत वर्ष में 1 जुलाई 2024 से 1850 से चल रहे अंग्रेजी कानुन को बदल कर भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा अधिनियम एवं साक्ष्य अधिनियम के तहत नवीन धाराओं में लाये गये कानुन को लागु हुआ है इस परिपेक्ष्य में थाना प्रभारी बी.के बनजारे एवं थाना परिवार व थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों के बीच इसे एक उत्सव के रूप में साझा किया गया। उक्त कार्यक्रम थाना क्षेत्र के 120 ग्रामों के कोटवार संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा नगर पंचायत पुसौर के जनप्रतिनिधि सहित अन्य लोगों के आने के बाद ठीक 11 बजे थाना कार्यालय में प्रारंभ हुआ जिसमें सर्वप्रथम टीआई बनजारे ने बताया कि पुर्व में भारतीय दंड संहिता के नाम से धाराएं होती थी वहीं अब वह भारतीय न्याय संहिता के नाम से धारायें होगी जो बदली हुई होगी। इसके तहत इन्हौने कुछ महत्वपुर्ण अपराधिक धाराओं को लेकर प्रकाष डाला। इसी कडी में इन्हौने कहा कि कुछ धारायें ऐसी थी जिसका अब तक उपयोग में नहीं आया है इसलिये उसे विलोपित किया गया है वहीं कुछ धाराओं में जो सजा और जुर्माना कम थी उसे बढाया गया है। भारतीय दंड संहिता अंतर्गत कुल 517 धारायें थी जो अब 358 धारायें है इस तरह 223 धारायें विलोपित किये गये हैं। नये कानुन को लेकर पुरातत्व व पर्यावरण विद षिव राजपुत सहित कईयों ने अपना अपना सवाल किये जिसमें नगर पंचायत पुसौर के पालुराम गुप्ता ने लोक सेवकों के संदर्भ में एक सवाल उठाया। महिला कानुन के संबंध में हेड कास्टेबल जेनिपा ने संबंधित कानुन की व्याख्या किया वहीं एएसआई विष्वाल, बैरागी और जगत ने भी अपराध से जुडे कानुनों की व्याख्या कर लोगों को अवगत कराया। इस बिच कार्यक्रम से हटकर पुर्व विधायक प्रतिनिधि रोहित पटेल ने अंधाधुंध चल रहे फलाईएस वाहनों को रोकने के लिये निवेदन किया वहीं नये कानुन को लेकर सरपंच अध्यक्ष विरेन्द्र गुप्ता, नगर पंचायत उपाध्यक्ष मोहित सतपथी, जिला मंत्री मनोरंजन साहू ने अपने अपने अभिमत प्रस्तुत किये। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष रितेष थवाईत, पुर्व अध्यक्ष किषोर कसेर, नेता प्रतिपक्ष उमेष साव, पुर्व मंडी अध्यक्ष हेमलाल साव सहित क्षेत्र में राजनीति में गहरे पैठ रखने वाले लोग उपस्थित रहे जो नवीन कानुन को जानने की रूचि रखते हैं।
