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मिस नहीं मिस्टर IRS…,अधिकारी ने बदला जेंडर, जेंडर चेंज कराने के बाद केंद्र सरकार ने भी लगा दी मुहर,जानिए कैसे होता है जेंडर चेंज? क्या हैं कानूनी प्रावधान

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Not Miss but Mr. IRS…, the officer changed his gender, after changing his gender the central government also approved it, know how gender change happens? What are the legal provisions

केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी की उस अपील को मंजूरी दे दी है, जिसमें आधिकारिक तौर पर अपना नाम और लिंग बदलने की इजाजत मांगी गई थी. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार, सुश्री एम अनुसूया, आईआरएस (सीएंडआईटी:2013) ने मंत्रालय को एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने अपना नाम बदलकर श्री एम अनुकाथिर सूर्या करने और अपना लिंग महिला से पुरुष करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी. इसे सरकार द्वार मंजूरी दे दी गई है.

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कौन हैं एम अनुसूया?
आपको बता दें कि एम अनुसूया हैदराबाद में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के चीफ कमिश्नर ऑफिस में ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में तैनात हैं। वह 35 साल की हैं।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अधिकारी के अनुरोध पर विचार किया गया और उसे मंजूरी दे दी गई है। आदेश में लिखा है, सुश्री एम अनुसूया के अनुरोध पर विचार किया गया। इसलिए अब से इस अधिकारी को सभी आधिकारिक दस्तावेजों में श्री एम अनुकाथिर सूर्या के रूप में मान्यता दी जाएगी।

इस फैसले की कई वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशंसा भी की है। अधिकारियों का कहना है कि यह यह एक अभूतपूर्व आदेश है। हमें अधिकारी और हमारे मंत्रालय पर भी गर्व है। यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल और सीबीआईसी के अंतर्गत सभी प्रमुख मुख्य आयुक्तों/प्रधान महानिदेशकों को भेजा गया है।
जेंडर चेंज कराने से पहले कई मंजूरी भी हासिल करनी होती है। एक बार कोई लिंग परिवर्तन का फैसला करता है तो उसे इसका हलफनामा तैयार करना पड़ता है। इस हलफनामे के जरिए लिंग परिवर्तन की जानकारी देनी होती है। नोटरी वाले इस हलफनामे में नाम, पिता का नाम, आयु और लिंग संबंधी जानकारी देनी होती है। यदि कोई सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे अपने संबंधित अधिकारी और विभाग को भी इस बारे में जानकारी देनी होती है।
वित्त मंत्रालय को सौंपी थी याचिका

दरअसल, 2013 बैच की आईआरएस अधिकारी एम अनुसूया ने वित्त मंत्रालय को एक याचिका सौंपी थी, जिसमें उन्होंने अपना नाम और लिंग बदलने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी। इस याचिका में उन्होंने मिस एम अनुसूया से बदलकर मिस्टर एम अनुकाथिर सूर्या नाम कराने और महिला से पुरुष लिंग बदलने की मांग की थी।

2013 से शुरू हुई करियर की शुरुआत
सूर्या के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2013 में चेन्नई से बतौर असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर शुरू की थी। इसके बाद 2018 में वह डिप्टी कमिश्नर की पद पर रहे। पिछले साल उन्होंने हैदराबाद में ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर कार्य शुरू किया।

बात करें शिक्षा की तो सूर्या ने अपना ग्रेजुएशन चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से की है। वहीं, साइबर लॉ और साइबर फॉरेंसिक में उन्होंने अपना पीजी डिप्लोमा किया।

एतिहासिक कदम
वरिष्ठ IRS अधिकारियों ने इसे एक प्रगतिशील कदम बताया है। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से सरकारी नौकरियों में लैंगिक समानता को एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है।

जानिए कैसे होता है जेंडर चेंज?

दरअसल, जेंडर चेंज सर्जरी कराना एक चुनौतियों से भरा काम होता है. इसका खर्च भी लाखों में आता है और इस सर्जरी को कराने से पहले मानसिक तौर पर भी तैयार रहना पड़ता है. जेंडर चेंज कराने के इस ऑपरेशन के कई लेवल होते हैं. ये प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती है. महिला से पुरुष बनने के लिए करीब 32 तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. पुरुष से महिला बनने में 18 चरण होते हैं. सर्जरी को करने से पहले डॉक्टर ये भी देखते हैं कि लड़का और लड़की इसके लिए मानसिक तौर से तैयार हैं या नहीं.

जेंडर चेंज करने के लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं?

जेंडर चेंज करने के लिए सबसे पहले आवेदन करना होता है. उसके बाद आवेदन पर कार्यवाही होती है. एक बार जब व्यक्ति लिंग को बदलने का फैसला कर लेता है तो उसे एक हलफनामे का मसौदा तैयार करना होता है. इस हलफनामे में लिंग परिवर्तन की घोषणा की जाती है. इसमें नाम, पिता का नाम, पता, आयु और लिंग बताना होता है. साथ ही यह हलफनामा एक स्टांप पेपर पर नोटरीकृत होना चाहिए.

इस कड़ी में दूसरा कदम है उस शहर के एक प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन देना. जिसके बाद आवेदन को जमा करने के बाद संबंधित विभाग उस आवेदन की समीक्षा करता है, जिसे लिंग परिवर्तन अधिसूचना ई-गजट में प्रकाशित किया जाएगा.

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