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कलेक्टर ने सभी किसानों से फसल बीमा कराने की अपील,बीमा कराने से प्रतिकूल मौसम में मिलती है आर्थिक सुरक्षा

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The collector appealed to all the farmers to get crop insurance, insurance provides financial security in adverse weather conditions

खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

Ro.No - 13672/140

सौरभ बरवाड़@बलौदाबाजार-,26 जुलाई 2024/कलेक्टर दीपक सोनी ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की है। कलेक्टर ने जिले के सभी किसानों से फसल बीमा कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बीमा कराने से प्रतिकूल मौसम में फसल को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने सभी संबधित अधिकारियों को फील्ड में जाकर किसानों को अधिक से फसल बीमा के फायदे को बताते हुए प्रेरित करने के निर्देश दिए है। उक्त बैठक में कृषि,सहकारी बैंक, सहकारिता एवं बीमा कंपनी कंपनी के प्रतिनिधी उपस्थित रहे। कृषि उपसंचालक श्री नायक ने बताया की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित हैं। योजना में धान सिंचित, धान असिंचित फसलों, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी,मक्का, अरहर /तुअर, रागी एवं सोयाबीन को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ हीं कृषि विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि अपना आधार कार्ड खरीफ वर्ष के लिए दिनांक 31 जुलाई 2024 से पूर्व बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणिकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की छायाप्रति,नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र (बी-1, खसरा) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट ,आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ-साफ दिख रहा हो,फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का आशय का स्वघोषणा पत्र,किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिये फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। धान सिंचित के लिए बीमा राशि 60 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 1200 रुपए तथा असिंचित फसल के लिए बीमा राशि 43 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 860, उड़द व मूंग के लिए बीमा राशि 22 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 460 रुपए निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार मूंगफली की बीमा राशि 42 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 840 रुपए, कोदो की बीमा राशि 16 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 320 रुपए, कुटकी की बीमा राशि 17 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 340 रु. ,मक्का की बीमा राशि 36 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 720 रुपए,अरहर की बीमा राशि 35 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 700 रुपए, रागी की बीमा राशि 15 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 300 रुपए तथा सोयाबीन की बीमा राशि 41 हजार और प्रीमियम 820 रुपए निर्धारित की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/farmer से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त बैठक में कृषि उपसंचालक दिलीप कुमार नायक, सहकारिता पंजीयक सुरेंद्र गौड़,नोडल बैक अधिकारी श्री शर्मा,लीड बैंक अधिकारी श्री चौहान सहित सभी अनुविभागीय कृषि अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

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