Despite repeated warnings and notices, cattle owners used to leave their cattle in the middle of the road, causing traffic problems
जिले में पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत तीन पशु मालिकों पर धारा-126 एवं धारा-135 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, बलौदाबाजार एसडीएम ने दिए आदेश

सौरभ बरवाड़@बलौदाबाजार– 6 अगस्त 2024/ कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में यातायात को सुचारू रूप से संचालित एवं मवेशियों के दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से बलौदाबाजार एसडीएम ने तीन पशु मालिको के विरूध्द राजस्व न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-135 एवं धारा-126 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबध्द किए है। जिला कार्यालय के प्राप्त जानकारी अनुसार बलौदाबाजार नगर पालिका परिषद् के अंतर्गत वार्ड क्र.-6 निवासी पंचराम यादव, वार्ड क्र.-8 बंशी यादव एवं वार्ड क्र.-20 राजू यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उक्त तीनों मवेशी मालिकों को पूर्व में ही मवेशीयों को घर में रखे जाने हेतु कई बार नोटिस दिया गया था,किन्तु बार-बार समझाइस के बावजूद भी पशु मालिकों के द्वारा मवेशियों को मोहल्ले सड़कों एवं गलियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था।



