सौरभ बरवाड़@भाटापारा- प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.08.2024 को थाना भाटापारा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लडकी दिनांक 24.08.2024 के सुबह 04.00 बजे घर से बिना बताये कही चली गई थी जिसे आसपास रिश्तेदारो मे पता तलाश किये कोई पता नही चला, जो दिनांक 25.08.2024 को वापस घर आई है। उससे पुछने पर बतायी कि *सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी गोपालु से जान पहचान हुआ, फिर उसके द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगाकर अपने घर ग्राम केसली लेकर गया* था और जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया है तथा अब शादी करने से मना करके, घर से निकाल दिया है।
कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्र. 430/2024 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस एवं 04, 06 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा आरोपी गोपालू को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें उसके द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिक बालिका से जान पहचान होने एवं उसे शादी करने का झांसा देते हुए उसके साथ दुष्कर्म करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में *आरोपी गोपालू उम्र 25 साल निवासी ग्राम केसली थाना हथबंद* को आज दिनांक 26.08.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।




