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बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर का सख्त तेवर,कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले दो राईस मिलर्स की 4 करोड़ 65 लाख रूपये से अधिक की बैंक गारंटी को किया राजसात

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Big action, Collector’s strict attitude, confiscated bank guarantee of more than Rs. 4 crore 65 lakh of two rice millers who were negligent in custom milling

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Ro.No - 13672/140

सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार- 22 नवंबर 2024/कलेक्टर दीपक सोनी ने कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले जिले के दो राईस मिलर्स की कुल 4 करोड़ 65 लाख 5 हजार रूपये की बैंक गारंटी को राजसात करने के आदेश दिए है। जिसमें श्री आशीष अग्रवाल (संचालक)फर्म- मेसर्स यश मॉर्डन फुड तिल्दा रोड सिमगा के 1 करोड़ 77 लाख 15 हजार रूपये एवं श्री तुषार कुमार नायक (संचालक) फर्म-मेसर्स आदित्य राईस इंडस्ट्रीज ग्राम कुशभाठा तहसील सोनाखान के 2 करोड़ 87 लाख 90 हजार रूपये शमिल है।
खाद्य विभाग से मिली जानकारी अनुसार संचालक श्री आशीष अग्रवाल द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में रूचि नहीं ली जा रही है। फर्म के पास जाँच के दौरान भौतिक सत्यापन में 7086 क्विंटल धान की कमी पायी गई है कम पाए गए धान के सम्बन्ध में राइस मिल संचालक के द्वारा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार फर्म से भौतिक सत्यापन में कम पाए गए कुल 7086 क्विंटल धान का मूल्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ बलौदा-भाटापारा के अनुबंध के अनुसार 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 1,77,15,000/- रुपये (अक्षरी एक करोड़ सतहत्तर लाख पंद्रह हजार रुपये) होता है जिसे खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ बलौदा-भाटापारा में उनके द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी 1,50,00,000/- रुपये (अक्षरी एक करोड़ पचास लाख रुपये) की राशि एवं पोस्ट डेटेड चेक की राशी 1,00,00,001/- रुपये (अक्षरी एक करोड़ एक रुपये) कुल 2,50,00,001/- रुपये (अक्षरी दो करोड़ पचास लाख एक रुपये) की राशी में से धान की एवज में अनावेदक फर्म यश मॉर्डन फुड प्रोडक्ट तिल्दा रोड सिमगा, विकासखण्ड सिमगा के संचालक श्री आशीष अग्रवाल से जिला विपणन अधिकारी,जिला बलौदा-भाटापारा द्वारा तत्काल वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। साथ ही अनावेदक को देय कस्टम मिलिंग राशि का भुगतान उक्त वसूली पूर्ण होने तक लंबित रखा रखने के आदेश कलेक्टर ने डीएमओ को दिए है। इसी तरह मिल संचालक अनावेदक फर्म मेसर्स आदित्य राईस इंडस्ट्रीज ग्राम कुशभाठा, विकासखण्ड कसडोल के संचालक श्री तुषार कुमार नायक द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में रूचि नहीं ली जा रही है तथा प्रकरण विचाराधीन अवधि तक भारतीय खाद्य निगम में उठाये गये धान के विरूद्ध मात्र 19107.54 क्विंटल और नागरिक आपूर्ति निगम में मात्र 13332.8 क्विंटल चावल जमा किया गया है तथा फर्म मेसर्स आदित्य राईस इंडस्ट्रीज के पास शासकीय धान 16841.58 क्विंटल उपलब्ध होना चाहिए था, किन्तु फर्म के पास जाँच के दौरान भौतिक सत्यापन में 11516 क्विंटल धान की कमी पायी गई है कम पाए गए धान के सम्बन्ध में राइस मिल संचालक के द्वारा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार फर्म के भौतिक सत्यापन में कम पाए गए कुल 11516 क्विंटल धान का मूल्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ बलौदा-भाटापारा के अनुबंध के अनुसार 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2,87,90,000/- रुपये (अक्षरी दो करोड़ सत्तासी लाख नब्बे हजार रुपये) होता है जिसे खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ बलौदा-भाटापारा में उनके द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी 4,85,00,000/- रुपये (अक्षरी चार करोड़ पचासी लाख रुपये) की राशि में से धान की एवज में अनावेदक फर्म आदित्य राईस इंडस्ट्रीज के संचालक तुषार कुमार नायक से जिला विपणन अधिकारी, जिला बलौदा बाजार भाटापारा द्वारा तत्काल राशि 2,87,90,000/- रुपये (अक्षरी दो करोड़ सत्तासी लाख नब्बे हजार रुपये) वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। साथ ही अनावेदक को देय कस्टम मिलिंग राशि का भुगतान उक्त वसूली पूर्ण होने तक लंबित रखा रखने के आदेश कलेक्टर ने डीएमओ को दिए है।

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