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बालिकाओं के कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खुलवाए खाता

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Sukanya Samriddhi Yojana accounts opened for the welfare of girls

बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलवा सकते है खाता, जिले के समस्त डाकघरों में मिलेगी सुविधा

Ro.No - 13672/140

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी प्राचार्यों को पालकों को योजना की जानकारी देकर लाभ लेने प्रोत्साहित करने हेतु लिखा पत्र

रायगढ़ / कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले के समस्त शासकीय एवं अद्र्धशासकीय विद्यालयों के प्रधान पाठक को बालिकाओं के कल्याण के लिए डाक विभाग एवं बैंक से समन्वय करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के अभिभावकों से संपर्क कर सुकन्या समृृद्धि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए सभी पात्र बालिकाओं का अधिक से अधिक खाता खुलवाएं जाने हेतु पत्र लिखा है। कलेक्टर गोयल ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

सुकन्या समृद्धि योजनान्तर्गत एक बालिका के नाम पर केवल एक तथा एक पालक द्वारा अधिकतम दो कन्याओं के नाम पर खाते खोले जा सकते हैं। खाता बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है किंतु उचित जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में स्कूल के हेड मास्टर, गांव के मुखिया, अस्पताल जहां बच्ची का जन्म हुआ हो, के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाता है। यह खाता कम से कम 250 रूपये की प्रारंभिक राशि से खोला जाता है तथा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 01 लाख 50 हजार रूपये तक की राशि जमा किया जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8.2 प्रतिशत ब्याज देय है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर ही खाता परिपक्व होगा। बालिका के 18 वर्ष की आयु के होने पर जमा राशि से आनुपातिक राशि का आहरण किया जा सकता है एवं विवाह तय होने पर 21 वर्ष की परिपक्वता के पूर्व भी खाता बंद कराया जा सकता है। डाक विभाग में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खुलवाकर सुकन्या खाते से लिंक कर नेट बैंकिग एवं राशि जमा किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह खाता खोलने की सुविधा दूरस्थ गांव में संचालित शाखा डाकघरों में भी उपलब्ध है।

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