नारायणपुर- माननीय श्री उत्तराकुमार कश्यप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार श्रीमान श्री हरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नारायणपुर के अध्यक्षता एवं रिटेनर अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कश्यप के नेतृत्व में पोर्टा केबिन आवासीय परिसर देवगांव एवं जवाहर नवोदय विद्यालय पुसगांव, नारायणपुर में दिनांक 26-11-2023 को सविधान दिवस के अवसर पर विधिक सक्षारता शिविर का आयोजन किया गया। श्रीमान हरेन्द्र सिंह नाग के द्वारा भारत माता एवं भीमराव अम्बेडकर के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर सुभारंभ किया गया। शिविर में रिटेनर अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कश्यप के द्वारा संविधान के लागू होने के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया कि संविधान को दो वर्ष ग्यारह माह अठ्ठारह दिन के कड़ी मेहनत से तैयार कर लागू किया गया संविधान में समता के अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार शोषण के विरूद्ध अधिकार धर्म के अधिकार, अल्प संख्याको के अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार, गरिमा पूर्ण जीने के अधिकार, संविधानिक उपचारो के अधिकार, शिक्षा के अधिकार व नागरिको मौलिक कर्तव्य के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी व सलाह दिया गया। बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियन के अन्तर्गत पुत्र एवं पुत्रियो को संपत्तियों का बराबर अधिकार के संबंध में विधिक जानकारी एवं सलाह दिया गया। श्रीमान हरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नारायणपुर के द्वारा संविधान व कानून किस प्रकार बनाया जाता है। अधिकार व कर्तव्य का पालन किया जाता है। पालन नहीं किये जाने पर किस प्रकार दण्ड दिया जाता है। इसको लिखित रूप में रखा जाता है। वह कानून बन जाता है और संविधान में प्रदत अधिकार व कर्तव्य के संबंध में विधिक जानकारी शिविर में दिया गया। शिविर में पोर्टा केबिन आवासीय परिसर के छात्रावास अधीक्षक एवं स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य व छात्रावास अधीक्षक एवं समस्त स्टॉफ पी०एल०बी० घासी राम नेताम, न्यायिक कर्मचारी सोमनाथ पोटाई उपस्थित रहे।




