Training given to district level officers regarding urban body and three-tier panchayat general elections
रायगढ़ / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के नगरीय क्षेत्र/त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आयुक्त नगर निगम श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही संपन्न होते तक जिले में निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता से संबंधित आवश्यक निर्देशों की जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी को निर्वाचन अवधि के दौरान निष्पक्ष रहना है। चुनावी सभा की अनुमति के संबंध में विभिन्न दलों के बीच भेदभाव न किया जाए। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर डॉ.प्रियंका वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, विश्राम गृह तथा अन्य स्थानों में शासकीय आवास का उपयोग करने संबंधी शर्तों, आम सभा, मंत्री गणों के चुनावी दौरे, अनुदान स्वीकृति, शिलान्यास अथवा उद्घाटन आदि पर प्रतिबंध एवं आवश्यक निर्देशों की जानकारी जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल द्वारा दी गई। 22 जनवरी से आरंभ हो रहे हैं नगरीय निकायों के नामांकन पत्र दाखिले से संबंधित दायित्व एवं प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी इसी क्रम में जिले के सभी नगरीय निकायों के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों तथा उनकी टीम के सदस्यों को प्रदान की गई।




