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चौकी बेलादुला थाना सरसीवा क्षेत्र में बीस दिन पूर्व गुमशुदा ब्यक्ति का नर कंकाल बरामद कर, चार आरोपियो को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमाण्ड पर

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The skeleton of a person who had gone missing twenty days ago was recovered from the Beladula Police Station Sarsiva area. Four accused were arrested and sent on judicial remand.

ग्राम पिरदा चिलमघाटी के पास खेत के जले पैरावट से गुमशुदा मनोजकुमार साहू निवासी बेंगपाली का नर कंकाल बरामद।

Ro.No - 13759/82

जंगली सुअर के शिकार करने बिछाए विद्युत करेंट तार के चपेट में आने से हुई मृत्यु

गुमशुदा अपने प्रेमिका से रात्रि में मिलने जाने के दौरान हुआ था घटना

दिलीप टंडन रीडर्स फर्स्ट न्यूज
लगातार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में हत्या जैसी जघन्य और भयभीत करने वाली अपराध बढ़ता जा रहा कुछ महीने से हत्या की घटना सरेआम घट रही कभी चाकू बाजी तो कभी गोली मारकर हत्या तो कभी जला कर मार देने की घटना लगातार हर दीन जिले के किसी न किसी थाना चौकी क्षेत्र में हत्या की घटना सुनने देखने और पढ़ने को मिल जाता है इससे साफ जाहिर होता है की सारंगढ़ बिलाईगढ जिले की पुलिस प्रशासन विफल नजर आ रहा अपराध को रोकने के लिय पुलिस प्रशासन को कड़े कदम उठाने होगे अपराधिक गतिविधियों पर सक्त से सक्त कार्यवाही करने होंगे
इसी कड़ी में सारंगढ़ जिले अंतर्गत बिलाईगढ़ छेत्र थाना चौकी बेला दुला से घटना सामने आ रही है
प्रार्थी जगेश्वर साहू पिता स्व. सुरित राम साहू उम्र 52 साल साकिन बेंगपाली चौकी बेलाडुला थाना सरसीवां के द्वारा दिनांक 05.02.2025 को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसका लडका मनोज कुमार साहू उम्र 25 वर्ष दिनांक 05.02.2025 के सुबह करीब 03:30 बजे घर मे बिना बताये अपने गांव के ठेकेदार मनहरण साहू को उठाकर ग्राम तेन्दुदरहा तक छोडने बोला तब मनहरण साहू के द्वारा गुमशुदा मनोज कुमार साहू को ग्राम तेन्दुदरहा तक छोडा था जो घर वापस नही लौटने से सूचक की रिपोर्ट पर चौकी बेलादुला थाना सरसीवा मे गुम इंसान क्रमांक 08/2025 कायम कर गुमशुदा मनोज कुमार साहू की पतासाजी मे लिया गया था, गुमशुदा / मृतक- मनोज कुमार साहू के जांच दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि घटना दिनांक को राजेश सिंह नेताम, गौरसिंह सिदार, भानूसिंह नेताम और चैनसिंह जगत सभी साकिनान तेन्दुदरहा को सुबह-सुबह ग्राम तेन्दुदरहा भांठापारा जाने वाली गरोसा खार खेत तरफ देखा गया था तथा वे लोग जंगली सुअर के शिकार करने के लिये बिजली तार खिंचे हुये थे, तथा उस दिन से वे लोग काफी घबराये हुये है उक्त सूचना के तस्दीक कर गुमशुदा को पता तलाश शीघ्र बरामद करने पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय तथा एसडीओपी बिलाईगढ़ श्री विजय ठाकुर के मार्गदर्शन में निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी थाना प्रभारी सरसिवा, सउनि संजय नायक चौकी प्रभारी बेलादुला एवं सउनि भगवती कुर्रे थाना प्रभारी भटगांव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आरोपियो को तलब कर पूछताछ किया गया, पूछताछ में आरोपीगण द्वारा बताया गया कि, दिनांक 04.02.2025 को शाम करीब 06:00 बजे अपने गांव तेन्दुदरहा के खेत में जंगली सुअर (बरहा) की शिकार करने हेतु सरिया बांधने वाली लोहे की जी०आई० तार से विद्युत करेंट ग्राम तेन्दुदरहा से भाटापारा जाने वाली गरोसा खार खेत में लगाए थे दिनांक 05.02.2025 के सुबह लगभग 04:00 बजे तार में किसी का फंसने से चिंगारी निकला तब विद्युत करेंट को निकाल कर, जाकर देखने पर एक आदमी फंसकर मर गया था तब डर से लाश को छुपाने के लिये मृतक के शव को राजेश सिंह नेताम के ट्रेक्टर ट्राली में डालकर ग्राम चारपाली से बोडा रोड चिलमघाटी के पास रोड किनारे के खेत पैरावट में शव को डालकर आग जलाकर अपने-अपने घर वापस आ जाना तथा दूसरे दिन पूनः मोटर सायकल से जाकर लकड़ी और पैरा डालकर पूरी तरह से लाश को जला देना बताने से आरोपियों के मेमोरण्डम कथन के आधार पर मौका ग्राम पिरदा शांतिबाई बिंझवार का खेत में जाकर जले हुये पैरावट को हटवाने से मानव कंकाल एवं हड्डी के जले हुये अवशेष, जले मोबाईल एवं पहने हुये चुड़ा के अवशेष पाये जाने से थाना सलिहा द्वारा मौके पर देहाती मर्ग इण्टीमेशन 00/2025 धारा 194 बी०एन०एस०एस० कायम कर पंचनामा कार्यवाही किया गया आरोपियों के द्वारा जंगली सुअर शिकार हेतु लगाये गये विद्युत करेंट में किसी ब्यक्ति का करेंट चपेट में आने से मृत्यु हो जाना जानते हुए भी जंगली सुअर शिकार हेतु विद्युत करेट बिछाया गया था जिसके चपेट में मृतक मनोज साहिल आने से बिजली करेंट लगने पर मृत्यु होने से साक्ष्य छुपाने के नियत से आरोपियो द्वार शव को जला दिए जाने से थाना सरसीवां में अपराध क्रमांक 57/2025 धारा 105, 238, 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपियों के द्वारा घटना में उपयोग लाये जी.आई. तार, बांस का डण्डा एवं साक्ष्य छुपाने हेतु उपयोग किया गया ट्रैक्टर, मोटर सायकल को जप्त किया गया। गिरुफ्तार आरोपी- 01. राजेश सिंह नेताम पिता समारू सिंह नेताम उम्र 26 वर्ष
2. गौरसिंह सिदार पिता कार्तिकसिह सिदार उम्र 29 वर्ष
3. भानूसिंह नेताम पिता लवनसिह नेताम उम्र 23 वर्ष
4. चैनसिह जगत पिता मानसिह जगत उम्र 36 वर्ष है सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया

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