Home छत्तीसगढ़ मालखरौदा जनपद सीईओ की मनमानी चरम पर

मालखरौदा जनपद सीईओ की मनमानी चरम पर

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__सरपंच की करतूत की तत्कालीन सचिव कर रहा भरपाई

सक्ती / मालखरौदा| जनपद सीईओ मालखरौदा द्वारा ग्राम पंचायत सकर्रा का सचिव को एक तरफा प्रभार दे दिया गया है और सचिव का स्पेसिमेन भी कर दिया गया है जिस सचिव् कुमार मल्होत्रा का प्रभार दिया गया है वह वर्तमान में तीन पंचायत पर पदस्थ है कुमार मल्होत्रा ग्राम पंचायत जमगहन में वर्ष 2017 से लगभग 7 वर्षों से पदस्थ है। इसके अलावा ग्राम पंचायत चरौदी व् सकर्रा में अतिरिक्त प्रभार मे पदस्थ है। शिकायत के मामलें में भाजपा जिला मंत्री उमाशंकर साहू ने बताया की वर्तमान में ग्राम पंचायत सकर्रा के सरपंच श्रीमती पदमा बरेठ एवं उनके फर्जी मटेरियल सप्लायर गौरी शंकर साहू द्वारा दोनों ने मिलकर एक नहीं अनेक निर्माण कार्यों का भ्रष्टाचार के तहत लाखों रुपयें राशि गबन किया जा चुका है
वही आरोप में बताया की दो तत्कालीन सचिवों के कार्यकाल के फर्जी बिल बनाकर बिना हस्ताक्षर हुए तत्कालीन सचिवों के राशि आहरण करने के उद्देश्य से नवपदस्थ सचिव के आगे पीछे चक्कर लगाया जा रहा है अगर इनके झांसा में कुमार मल्होत्रा सचिव पूर्व कार्यकाल का राशि आहरण करता है तो शिकायत गंभीर होने की स्थिति में उनके नौकरी पर भी गाज गिरने की संभावना हो सकती है।

____दोनों तत्कालीन सचिव ने सरपंच द्वारा दबाव बनाकार नियम विरुद्ध कार्य कराने एवं राशि आहरण करने के संबंध में लिखित शिकायत किया जा चुका है

वही ग्राम पंचायत सकर्रा के दोनों तत्कालीन सचिव ने सरपंच द्वारा दबाव बनाकर नियम विरुद्ध कार्य कराने एवं राशि आहरण करने के संबंध में जनपद पंचायत मालखरौदा जिसकी लिखित शिकायत किया जा चुका है। जिसकी पावती संबंधितों के पास सुरक्षित है।

___10 अलग अलग सूचना का अधिकार आवेदन सचिव के पास हुआ प्रस्तुत

भाजपा जिला मंत्री उमाशंकर साहू ने 16 दिसंबर 2023 को सचिव् कुमार मल्होत्रा को 10 अलग-अलग सूचना का अधिकार आवेदन एवं राशि आहरण पूर्व कार्यकाल का रोक लगाने के संबंध में आवेदन दिया जा चुका है। आवेदक उमाशंकर ने बताया कि जिसका सभी पावती सुरक्षित है। आगे उन्होंने बताया कि अगर नियम विरुद्ध सरपंच सचिव का हस्ताक्षर प्रमाणित बिना बिल वाउचर के राशि आहरण किया जाता है तो सचिव को भविष्य में परेशानियो का सामना करना पड़ सकता है। जिसकी चेतावनी दी है।

__सरपंच के दबाव में कार्य करने पर तत्कालीन सचिव को राज्य सूचना आयोग रायपुर से लग चुका है पहले भी जुर्माना

ग्राम पंचायत सकर्रा के शिकायत के मामले में बताते चलें कि सरपंच के दबाव में कार्य करने पर तत्कालीन सचिव को राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा तीन प्रकरण में 75000 का जुर्माना हो गया है। जिसका खामियाजा भुगतते हुए सचिव् को हर माह अपने सैलरी से जुर्माना पटाना पड़ रहा है। वही इसके बावजूद 13 प्रकरणों पर राज्य सूचना आयोग रायपुर ने जिला सीईओ की अनुशासमनात्मक कार्रवाई किये जाने का आदेश भी हो चुका है जिसे तत्कालीन सचिव द्वारा बड़ी मुश्किल से बाल-बाल बचा है। बताते चलें कि उक्त 13 प्रकरण के संबंध में सत्ता पक्ष के कांग्रेस नेता के कहने पर राज्य सूचना आयोग रायपुर ने 11 माह सुनवाई को टाल दिया गया था। जिसे आवेदक उमाशंकर साहू द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट बिलासपुर में चैलेंज कर केवल चार माह में सचिव् के खिलाफ अनुशासरात्मक कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित कराया गया। उक्त विषय से सभी संबंधित कापी आवेदक के पास सुरक्षित है।

___दबाव में आकर नियम विरुद्ध राशि आहरण करने पर वर्तमान सचिव को भी आयोग व् हाई कोर्ट का करना पड़ सकता है सामना

अति अनिमियता को देखते हुए आवेदक उमाशंकर साहू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वर्तमान सचिव कुमार मल्होत्रा द्वारा पैसे के लालच में सरपंच के दबाव में आकर नजर अंदाज कर नियम विरुद्ध बिना प्रमाणित एस्टीमेट बिल भवचर एवं मस्टर रोल का पूर्व कार्यकाल का राशि आहरण किया जाता है तो भविष्य में राज्य सूचना आयोग एवं हाई कोर्ट के लंबी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं जिसकी चेतावनी दी है।

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