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उपभोक्ता आयोग ने खातेदार को दिलाया ब्याज सहित जमा राशि एवं अन्य व्यय

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The Consumer Commission provided the account holder with the deposit amount along with interest and other expenses

बैंक कर्मचारी के विरूध्द गबन राशि वसूली मामले में दिया आदेश

Ro.No - 13286/122

सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार– 26 मई 2025/ बैंक के कर्मचारी द्वारा उपभोक्ता के राशि गबन मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा रसेड़ा खातेदार को जमा की गई राशि ब्याज सहित अन्य व्यय प्रदाय करने का आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक बेदराम फेकर द्वारा अपना बचत खाता बैंक में खुलवाया गया था जिसका उपयोग वह करते आ रहा था। खाते में दिनाक 06.02.2014 तक 2,37,090 रूपये राशि जमा था जो माईनस में 15,000 रूपये हो गई है। आवेदक द्वारा अपनी राशि का आहरण नहीं किया गया था जानकारी हासिल किये जाने पर पता चला कि आवेदक के खाते से पूर्ण जमा रकम का आहरण चेक के माध्यम से किया गया है, जबकि आवेदक के खाते में चेक सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। आवेदक द्वारा बैंक एवं उप पंजीयक को शिकायत किया गया उपरांत विभिन्न दिनांकों में उच्चाधिकारीयों को शिकायत की गयी परंतु जमा राशि प्राप्त नहीं हुई। आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत करने पर संबंधित बैंक ने बचाव करते हुए जानकारी दी कि उक्त बैंक के कर्मचारी के विरूद्ध गबन राशि वसूली मामला प्रस्तुत किया गया है जो लंबित विचाराधीन है।

आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्य हरजीत चावला, शारदा सोनी ने उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात् मामले में सबंधित जिला सहकारी बैंक ग्राम रसेडा को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुये उपभोक्ता को उसके द्वारा जमा की गई राशि 2,37,090 रूपये तथा उस पर दिनांक 06.02.2014 से अदायगी दिनाक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज तथा मानसिक एवं आर्थिक क्षति के रूप में 25,000 रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 5,000 रूपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का निर्णय सुनाया।

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