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कोटपा एक्ट के तहत 11 दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई, 1920 रुपए जुर्माना वसूला गया

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Under the Kotpa Act, 11 shopkeepers were fined Rs 1920 and challan action was taken against them.

रायगढ़,  जिले में तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण और धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।

Ro.No - 13672/140

इस अभियान के अंतर्गत जिंदल चौक, गोरखा और पतरापाली क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया, जहां कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत कुल 11 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई और 1920 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उक्त कार्यवाही का नेतृत्व विभाग के औषधि निरीक्षक सुश्री सविता रानी, श्री अमित राठौर और श्री विजय कुमार राठौर द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हुए व्यक्तियों को समझाइश दी गई। साथ ही पान दुकानदारों को यह निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। अभियान का उद्देश्य जनजागरूकता बढ़ाना, तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों से लोगों को बचाना है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आगे भी इस प्रकार की कार्यवाहियों को नियमित रूप से जारी रखने की बात कही गई है।

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