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 नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा जेल

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Minor raped on the pretext of marriage, Kotrarod police arrested the accused under POCSO Act and sent him to jail

रायगढ़  — कोतरारोड़ थाना पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग बालिका की रिपोर्ट पर संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्रवाई कर बालिका को दस्तयाब कर, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की पहचान दीपक कुमार चौहान (32 वर्ष), निवासी किरोड़ीमल नगर, वार्ड क्रमांक 15, रायगढ़ के रूप में हुई है।

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दिनांक 23 जून को बालिका के परिजनों द्वारा थाना कोतरारोड़ में शिकायत दर्ज कराई गई कि 22 जून को सुबह 11 बजे उनकी बेटी बिना बताये घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने उसे रिश्तेदारी और आसपास तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाने की आशंका के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 270/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

दूसरे ही दिन 24 जून को बालिका को दस्तयाब कर लिया गया, जिसका महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त द्वारा कथन दर्ज किया गया। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह दीपक चौहान को स्कूल आते-जाते समय से जानती थी। दीपक ने उसे शादी का झांसा दिया था, हालांकि उसने अपनी नाबालिग उम्र का हवाला देकर इंकार किया था। इसके बावजूद दीपक उसे 22 जून को ऑटो में बैठाकर अपने घर ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

बालिका ने आगे बताया कि आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद वह उसे घर के पास छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दीपक कुमार चौहान को गिरफ्तार किया।

पीड़िता के बयान व मेडिकल परीक्षण के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 64(1), 87 बीएनएस और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 4 जोड़ते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया।

एसपी श्री दिव्यांग पटेल के निर्देशन व डीएसपी सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी, उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, आरक्षक चंद्रेश पांडे, शुभम तिवारी, घनश्याम सिदार तथा महिला आरक्षक श्यामा सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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