Cases registered against 5 vehicles carrying illegal transportation and 2 cases of storage
खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण के विरूद्ध हुई कार्रवाई

रायगढ़, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध परिवहन करते हुए 5 वाहन एवं खनिज रेत के अवैध भण्डारण के 2 मामलों में कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है। अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों को सुरक्षार्थ हेतु कलेक्ट्रेट परिसर, रायगढ़ में रखा गया है।
उप संचालक खनिज श्री राजेश मालवे ने बताया कि श्री करन अम्बवानी वाहन क्रमांक सीजी 13 बी डी 7564, श्री भुनेश्वर भगत वाहन महिन्द्रा सोल्ड, श्री अनिल एक्का वाहन क्रमांक सीजी 14 एमडी 1958 के द्वारा टे्रक्टर के माध्यम से रेत तथा श्री सुभाष पटेल वाहन क्रमांक सीजी 13 बीसी 6437 तथा मेसर्स अमन ट्रांसपोर्ट वाहन क्रमांक सीजी 13 एआर 3952 के द्वारा हाईवा में चूना पत्थर का अवैध परिवहन किया जा रहा था।
उपरोक्त सभी वाहनों पर खान एवं खनिज (निकास और विनियमयन)अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहन, उत्खनन, भण्डारणकर्ताओं को भी निर्देशित किया गया है कि बिना वैध दस्तावेज के खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी के निर्देशन में जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा विशेष अभियान चलाकर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।



