Home Blog सडक दुर्घटना पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेश उपचार की सुविधा,...

सडक दुर्घटना पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेश उपचार की सुविधा, राहवीर व्यक्ति को 25 हजाऱ रुपये पुरस्कार राशि

0

Cashless treatment facility up to Rs. 1.5 lakh for road accident victims, Rs. 25,000 reward to the person who saves the life

सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार– 9 जुलाई 2025/ केंद्र सरकार ने देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ईलाज की योजना से सम्बंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस ईलाज की पात्रता होगी।

Ro.No - 13759/82

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी किया है। यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार  कोई भी व्यक्ति जो किसी सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली दुर्घटना पीड़ित होता है,वह ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन की अवधि के लिए किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित व्यक्ति 150000 रुपये तक कैशलेस इलाज की पात्रता प्रावधानित है। इसके साथ ही राहवीर योजनान्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो गंभीर सडक दुर्घटना में पीड़ित की तत्काल सहायता करके अस्पताल या ट्रामा केयर सेंटर में पहुंचाकर चिकत्सा उपचार हेतु पहल कर जान बचाई हो ऐसे राहवीर व्यक्ति (गुड सेमेरिटन ) क़ो 25000 रुपये तक पुरस्कार की राशि देने का प्रावधान है। कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले में इन दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here