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फ्लाईएश के अवैध परिवहन और निपटान पर जिला प्रशासन सख्त

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District administration strict on illegal transportation and disposal of fly ash

अवैध निपटान पर लगे जुर्माने के बाद एनटीपीसी ने परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध की कार्रवाई

Ro.No - 13672/140

3 परिवहनकर्ता एजेंसीज को निलंबित कर 3.70 लाख का लगाया जुर्माना, अवैध निपटान में लिप्त सभी 6 गाडिय़ां की बैन, 3 लाख की पेनाल्टी भी लगाई

सभी थर्मल प्लांट्स को नियमानुसार फ्लाईएश परिवहन और निपटारे के कड़े निर्देश, परिवहनकर्ताओं पर निगरानी की दी गई हिदायत

रायगढ़ / फ्लाईएश के नियम विरुद्ध अवैध परिवहन और निपटान को लेकर जिला प्रशासन उद्योगों पर लगातार सख्ती बरत रहा है। 17 जुलाई को एनटीपीसी के 6 वाहनों द्वारा कलमी में फ्लाईएश के अवैधरूप से निपटारे की शिकायत पर क्षेत्रीय पर्यावरण मंडल द्वारा एनटीपीसी पर 4 लाख 05 हजार रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई। इस कार्रवाई के बाद एनटीपीसी ने भी अपने स्तर पर परिवहनकर्ता एजेंसीज और वाहनों के खिलाफ कदम उठाया है। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी के निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट द्वारा अवैध अपवहन में संलिप्त 06 वाहनों को प्रतिबंधित करते हुये संबंधित 03 एजेंसी के कार्य को निलंबित किया गया है एवं परिवहनकर्ता वाहनों पर 50 हजार रूपये की दर से कुल 3 लाख रूपये तथा परिवहनकर्ता एजेंसी पर 3 लाख 70 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है।

कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को फ्लाई ऐश के परिवहन, अपवहन एवं इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम के शत्-प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके परिपेक्ष्य में मंडल द्वारा सतत् निगरानी एवं अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। 17 जुलाई को एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के फ्लाई एश परिवहनकर्ता वाहनों द्वारा जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के ग्राम कलमी स्थित भूमि पर अवैध फ्लाई ऐश अपवहन किये जाने की शिकायत विभाग को मिली।

क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ द्वारा शिकायत की जांच की गई। जांच में एन.टी.पी.सी. लिमिटेड के 06 वाहनों द्वारा स्थल पर फ्लाई ऐश का अवैध अपहवन करते हुए पाया गया। उद्योग से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त फ्लाई ऐश को रोड निर्माण एवं भू-भराव हेतु रायपुर तथा बलौदाबाजार ले जाया जाना था, जिसके स्थान पर उक्त स्थल पर फ्लाई ऐश का अवैध रूप से अपहवन हेतु लाया जाना पाया गया। उक्त उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुये मंडल द्वारा उद्योग के ऊपर 4 लाख 5 हजार रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

थर्मल प्लांट्स की बैठक में दिए कड़े निर्देश

कलेक्टर श्री चतुर्वेदी के निर्देश पर क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी द्वारा 18 जुलाई को जिले के थर्मल पॉवर प्लांटों की बैठक ली गई। बैठक में पॉवर प्लांटों को फ्लाई ऐश का परिवहन एवं अपवहन नियमानुसार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। नियमानुसार फ्लाई ऐश का परिवहन एवं अपवहन नहीं किये जाने पर उद्योग पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी गई एवं उद्योगों को फ्लाई ऐश परिवहनकर्ता एवं परिवहनकर्ता एजेंसियों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

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