The man who abducted a minor was remanded in custody under the POCSO Act and the rape charges.
रायगढ़ । पुसौर पुलिस ने गुम हुई बालिका को दस्तयाब करते हुए शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने ले जाने और शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

मामले में दिनांक 2 जुलाई 2025 को बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 जून की रात सपरिवार भोजन कर सभी सो गए थे, परंतु 29 जून की सुबह उठने पर बालिका घर में नहीं मिली। परिजनों ने रिश्तेदारी और आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। संदेह हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बालिका को बहला-फुसलाकर भगा लिया है। इस आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
जांच के दौरान 30 सितंबर 2025 को पुलिस ने अपहृत बालिका को सुरक्षित दस्तयाब किया। महिला पुलिस अधिकारी से लिए गए कथन में बालिका ने बताया कि आरोपी मनीष सारथी निवासी थाना पूंजीपथरा ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 193/2025 धारा 137(2) BNS दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विवेचना दौरान आज दिनांक 30.09.2025 को अपहृता को दस्तयाब किया गया है। अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें उसने बताया कि आरोपी मनीष सारथी (31 साल) निवासी थानाक्षेत्र पूंजीपथरा के द्वारा शादी का झांसा प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगाकर ले गया था और शारीरिक संबंध बनाया है । प्रकरण में पीडिता के मेडिकल और कथनानुसार धारा 65 (1) 87 बी.एन.एस. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 विस्तारित की गई है। आरोपी मनीष सारथी को उसके कृत्य पर गंभीर अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में गुम बालिका की दस्तयाबी और आरोपी गिरफ्तारी में हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही ।



