Vigilant police action: Strict surveillance being maintained on the highway, action under Section 285 BNS against drivers of trailers parked in the middle of the road.
अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई

रायगढ़, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और हाईवे पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने थाना प्रभारी छाल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में मुख्य मार्गों पर लगातार पेट्रोलिंग, वाहन चेकिंग और हाइवे किनारे शराब बेचने वालों पर सख़्त निगरानी रखी जा रही है। इसी सतत कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सड़क पर बिना कारण वाहनों को खड़ा कर नदारद रहने वाले दो ट्रेलर चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पहली कार्रवाई ग्राम कूड़ेकेला जंगल ढाबा रोड के पास की गई, जहाँ ट्रेलर क्रमांक CG 12 S 2365 के चालक विनोद सिंह (40 वर्ष), निवासी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश अपने वाहन को मुख्य सड़क पर अनियंत्रित रूप से खड़ा कर लापरवाही बरतता पाया गया। इसी प्रकार ट्रेलर क्रमांक CG 12 BL 6404 के चालक बबलू कुमार (27 वर्ष), निवासी जिला गढ़वा, झारखंड को भी बिना कारण सड़क पर वाहन खड़ा कर नदारत पाया गया, जिस पर समान प्रकरण दर्ज किया गया।
इसके अलावा ग्राम हाटी में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, जहाँ लक्ष्मी राठिया (30 वर्ष) को बिक्री हेतु अवैध कच्ची महुआ शराब रखते पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 11 लीटर कच्ची महुआ शराब और ₹70 बिक्री रकम जब्त की गई।
पेट्रोलिंग के दौरान कूड़ेकेला बस स्टैंड क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते उमा महेश्वर नवरंग (50 वर्ष) एवं विष्णु महंत (45 वर्ष) को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिन पर धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
थाना प्रभारी छाल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में एएसआई शिवकुमार खरे, शंकर सिंह, शंभू पांडेय तथा हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही।



