Temporary registration with the District Bar Association is mandatory; the fee must be paid by January 15th.
रायगढ़। जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। यह सूचना संघ के सचिव लोक नाथ केशवानी के हस्ताक्षर से जारी की गई है, जिसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद, बिलासपुर द्वारा प्रोविजनल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (दो वर्ष हेतु) प्राप्त विधि स्नातक अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2025 को आयोजित जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ की कार्यकारिणी बैठक एवं राज्य अधिवक्ता परिषद, बिलासपुर से दूरभाष पर हुई चर्चा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी अधिवक्ता सदस्य, जिन्हें प्रोविजनल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उनका जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ में अस्थायी पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

संघ द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन विधि स्नातक अधिवक्ताओं को छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद, बिलासपुर से दो वर्ष के लिए प्रोविजनल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, वे दिनांक 15 जनवरी 2026 तक जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ में ₹3000/- (तीन हजार रुपये) अस्थायी पंजीयन शुल्क जमा कर अपना अस्थायी सदस्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ ने संबंधित सभी सदस्यों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अस्थायी पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या सदस्यता संबंधी असुविधा न हो। निर्धारित तिथि के पश्चात पंजीयन न कराने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।




