Police took action under the Noise Pollution Act and the Motor Vehicles Act against a teenager caught driving a vehicle with a modified silencer.
रायगढ़, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में लैलूंगा पुलिस द्वारा मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग कर वाहन चलाने वाले बुलेट चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह थाना चौक लैलूंगा के पास मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड क्रमांक CG 13 BD 1205 का चालक तेज गति से फर्राटेदार (मॉडिफाई) साइलेंसर लगाकर वाहन चलाते हुए पाया गया। उक्त कृत्य से आमजन को ध्वनि प्रदूषण एवं असुविधा हो रही थी।
थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा चालक को तलब कर वाहन के दस्तावेज (आरसी बुक) एवं ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया। जांच में चालक का कृत्य कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(2), 15 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 एवं 184 के तहत अवैधानिक पाया गया।
उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
थाना प्रभारी लैलूंगा ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा मॉडिफाई साइलेंसर जैसे अवैध उपकरणों का उपयोग न करें, जिससे ध्वनि प्रदूषण एवं दुर्घटनाओं से बचा जा सके।



