The police took strict action, imposing restrictive measures on four individuals involved in a fight and sending them to jail.
रायगढ़, । क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जूटमिल पुलिस द्वारा एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए झगड़ा–विवाद में बार-बार लिप्त पाए गए 4 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई दो अलग-अलग मामलों में की गई है, जहां संज्ञेय अपराध की पूर्ण संभावना को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

पहली कार्रवाई – नाली के पानी को लेकर विवाद
पहली कार्रवाई अमलीभौना नीचेपारा क्षेत्र की है, जहां आवेदक हरिकिशन यादव एवं अनावेदक मेवालाल मेहर का मकान आपस में जुड़ा हुआ है तथा दोनों के मकानों की नाली का पानी एक ही रास्ते से होकर बहता है। नाली के गंदे पानी की निकासी को लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज, वाद-विवाद एवं मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई।
शिकायत की जांच के दौरान दोनों पक्षों को थाना जूटमिल में तलब किया गया, जहां पूछताछ के दौरान अनावेदक पक्ष द्वारा फिर से उत्तेजित होकर गाली-गलौज एवं झगड़ा शुरू कर दिया गया। बार-बार समझाइश के बावजूद स्थिति शांत नहीं होने एवं संज्ञेय अपराध की प्रबल संभावना को देखते हुए पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनावेदकों— (1) मेवालाल मेहर पिता स्व. सेवकराम मेहर, उम्र 48 वर्ष (2) ओमप्रकाश मेहर पिता स्व. सेवकराम मेहर, उम्र 39 वर्ष (3) राजेश मेहर पिता स्व. सेवकराम मेहर, उम्र 32 वर्ष (तीनों निवासी अमलीभौना नीचेपारा, थाना जूटमिल) को धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तार किया। साथ ही, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हेतु धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पृथक इस्तगासा तैयार किया गया।
दूसरी कार्रवाई – शराब के नशे में मारपीट
दूसरी कार्रवाई प्रगतिनगर क्षेत्र की है। आवेदक पंकज कुमार राणा अपने साथी हेतराम राणा के साथ मोटरसाइकिल से प्रगतिनगर पुल पार कर मिनीमाता चौक की ओर जा रहे थे, तभी अनावेदक डेलिस उर्फ कृष्णा यादव द्वारा शराब के नशे में तेज वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई। मारपीट के दौरान आरोपी के हाथ में पहने चूड़े से गवाह को चोट भी आई।
शिकायत की जांच के दौरान थाना जूटमिल में पूछताछ के समय आरोपी द्वारा पुनः गाली-गलौज एवं झगड़े की स्थिति उत्पन्न की गई। समझाइश के बाद भी आरोपी के शांत न होने एवं भविष्य में शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए अनावेदक— डेलिस उर्फ कृष्णा यादव पिता अनार सिंह यादव, उम्र 18 वर्ष 6 माह, निवासी प्रगतिनगर, थाना जूटमिल को धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तार कर, उसके विरुद्ध भी धारा 126 एवं 135(3) BNSS के अंतर्गत इस्तगासा तैयार कर जेल भेजा गया। जूटमिल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति भंग करने वाले, बार-बार झगड़ा–विवाद करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इस संपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक प्रशांत राव, थाना प्रभारी जूटमिल एवं प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी व हमराह स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



