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जिले में 65 संस्थानों को POSH ACT अधिनियम के उल्लंघन पर जारी की गई अंतिम सूचना

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Final notices have been issued to 65 institutions in the district for violating the POSH Act.

आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य, उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक का अर्थदंड

Ro.No - 13672/140

रायगढ़, / महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ( POSH ACT 2013) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला रायगढ़ में श्रम विभाग ने कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिले के 65 अशासकीय संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है, जहां 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, लेकिन आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया और She-Box पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग नहीं की गई।

नोटिस के माध्यम से संबंधित संस्थानों को निर्धारित समय-सीमा में आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर She-Box पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार समिति में एक वरिष्ठ महिला अधिकारी (पीठासीन अधिकारी), दो महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधि और एक एनजीओ सदस्य होना अनिवार्य है। सहायक श्रमायुक्त रायगढ़ ने स्पष्ट रुप से कहा है कि समय-सीमा में अनुपालन न होने की स्थिति में POSH Act, 2013 की धारा 26 के तहत 50 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। प्रशासन ने सभी शासकीय एवं निजी संस्थानों से अपील की है कि वे कानून का पालन करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करें।

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