Applications are invited for the Prime Minister’s Scheduled Caste Upliftment Scheme.
रायगढ़, अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु छ.ग. शासन द्वारा प्रधानमंत्री अनूसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना संचालित की जा रही है। लघु उद्योग एवं व्यापार के लिए बैंकांे के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रकरण भेजे जाते है, निगम द्वारा अनुदान प्रेषित किया जाता है। ऋण इकाई लागत की अधिकतम सीमा नहीं है। विभिन्न प्रकार की आयजनित योजनाएं यथा-किराना, मनिहारी, कपड़ा, नाई सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैन्सी, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत एवं दुकान, टीव्ही रेडियो, मोबाईल रिपेयरिंग, वाईडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग एवं स्थानीय परिस्थिति अनुसार अन्य आवष्यकता जनित व्यवसाय संचालित करने हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।

योजना में पात्रता एवं शर्ते
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र संलग्न अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। आवेदक का नाम राषन कार्ड में हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, 5वीं, 8वीं, 10वीं अंकसूची की छायाप्रति, पूर्व मंे किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50 प्रतिषत या अधिकतम 50 हजार रू. जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है। अनूसूचित जाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राषन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन करें। आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ कक्ष क्रमांक-94 में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।



