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पुलिस ने किडनैपिंग, मारपीट, लूटपाट की गंभीर धाराओं पर की कार्रवाई

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The police took action under serious charges of kidnapping, assault, and robbery.

युवक को जबरन बोलेरो वाहन में बिठाकर, मारपीट, लूटपाट करने वाले 3 आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार, बोलेरो वाहन व लूटा मोबाइल जप्त

Ro.No - 13672/140

घरघोड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम रायकेरा-कया की घटना

पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को दबोचा, आरोपियों से बोलेरो वाहन, लूटा ओप्पो मोबाइल व लकड़ी का डंडा जप्त

“एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश— गुण्डागर्दी करने वाला से सख्ती से निपटेगी रायगढ़ पुलिस ऐसे आरोपी जायेंगे सीधे जेल”

रायगढ़,  जिले में शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन सख्त कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में घरघोड़ा पुलिस ने युवक का किडनैपिंग का मारपीट और लूटपाट की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए महज कुछ घंटों के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन तथा लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है।

घटना की रिपोर्ट कल 5 फरवरी 2026 को थाना घरघोड़ा में प्रार्थी प्रीतराम चौहान पिता रूपसिंह चौहान उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम रायकेरा द्वारा दर्ज कराई गई। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि 4 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे गांव के ठण्डु यादव के घर के पास मौजूद था, तभी ग्राम रायकेरा के रोहित दास महंत, हलधर राठिया एवं उनका साथी राजु यादव बोलेरो वाहन से पहुंचे और जबरन हाथ पकड़कर उसे वाहन में बैठाया। तीनों आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की और रायकेरा से ग्राम कया ले गए। वहां वाहन से उतारकर लकड़ी के डंडे व हाथ-मुक्कों से दोबारा बेरहमी से पिटाई की गई, आरोपियों ने प्रीतराम चौहान को आबकारी विभाग से शराब बिक्री करने वालों को पकडवाने की मुखबीरी करने के रंजीश पर गाली गलौज कर मारपीट किये और जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल लूट लिया गया तथा रस्सी से बांधकर ग्राम कया के पास छोड़ दिया गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 42/2026 धारा 296, 351(2), 115(2), 140(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में तत्काल दबिश दी गई। चंद घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को रायकेरा से पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी हैं—

1. रोहित दास महंत पिता स्व. मंगल दास महंत उम्र 40 वर्ष
2. हलधर राठिया पिता अमरसिंह राठिया उम्र 30 वर्ष (दोनों निवासी रायकेरा डोंगरीपारा, थाना घरघोड़ा)
3. राजु यादव पिता स्व. उमित लाल यादव उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम सिंघनपुर थाना कोसीर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़

पूछताछ में आरोपियों ने गांव में शराब बिक्री करने वालों की मुखबिरी करने की रंजिश में अपहरण, मारपीट और मोबाइल लूट की वारदात स्वीकार की। आरोपी रोहित दास महंत से महिंद्रा बोलेरो निओ वाहन क्रमांक CG-13-BD-8475, आरोपी हलधर राठिया से लूटा गया ओप्पो मोबाइल (कीमत करीब ₹10,000) तथा आरोपी राजु यादव से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा जप्त किया गया। लूट की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 309(6) बीएनएस भी जोड़ी गई है। तीनों आरोपियों को रिमांड पर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।

इस त्वरित कार्रवाई में एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन एवं एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी, एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन पर निरीक्षक कुमार गौरव साहू, प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक तथा आरक्षक हरीश पटेल, उद्योराम पटेल एवं स्थानीय कालिया गुप्ता की अहम भूमिका रही।

“एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त अल्टीमेटम—कानून से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं ”

मारपीट, अपहरण व लूटपाट जैसी घटनाओं में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे आरोपियों से रायगढ़ पुलिस सख्ती से निपटेगी । जिले में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर रायगढ़ पुलिस लगातार कठोर कार्रवाई करेगी ।

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