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दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट वितरण अब अनिवार्य,मोटरयान अधिनियम के तहत नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

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Helmet distribution with two-wheelers now mandatory, instructions to strictly follow the rules under the Motor Vehicles Act

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था जरूरी

Ro.No - 13672/140

छ.ग. मोटरयान कर और पंजीयन शुल्क की जानकारी डिस्प्ले करना अनिवार्य

सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर जिला परिवहन कार्यालय में डीलरों की हुई अहम बैठक

रायगढ़,  कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश में जिला परिवहन कार्यालय में समस्त वाहन डीलरों एवं उनके प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा, वाहन पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, कर एवं शुल्क की जानकारी, इलेक्ट्रिक व्हीकल व्यवस्था तथा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और डीलरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिला परिवहन अधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं मोटरयान नियम 1989 की धारा 138 के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दोपहिया वाहन विक्रेताओं को वाहन के साथ हेलमेट अनिवार्य रूप से वितरित करने के निर्देश दिए गए। सभी डीलरों को यह भी निर्देशित किया गया कि वाहन को हेलमेट सहित सुपुर्द करते समय फोटो के माध्यम से जिला परिवहन कार्यालय को समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराएं।
बैठक में सभी डीलरों को छत्तीसगढ़ मोटरयान कर एवं पंजीयन शुल्क की जानकारी अपने प्रतिष्ठान में स्पष्ट रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलरों को पृथक चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा कर आगामी सप्ताह में निराकरण कर जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन जमा करने को कहा गया। इसके साथ ही “तुहर सरकार तुहर द्वार” योजना के अंतर्गत आधार कार्ड में दर्ज स्थायी पता अथवा क्रेता की सहमति से अन्य अस्थायी पते पर पंजीयन प्रमाण पत्र की घर पहुंच सेवा प्रदान की जाएगी, जबकि किसी भी स्थिति में डीलर का पता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में सब-डीलर प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बंद करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

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