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Supreme Court का बड़ा फैसला: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद,सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई मस्जिद कमेटी की याचिका,जानिए किस बात का किया था विरोध

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Big decision of Supreme Court: Mathura Shri Krishna Janmabhoomi dispute, Supreme Court rejected the petition of Mosque Committee, know what was opposed

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट जाने को कहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट ( SC) ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है. मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) के उस आदेश को चुनौती दी थी. इसमें HC ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था. हाईकोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं. इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है. लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो.

मस्जिद कमिटी की उस याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी. आज का मामला 18 में से 15 केस को एक साथ जोड़ने के खिलाफ था. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल नहीं दिया है.

हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी।

मस्जिद कमेटी के वकील के इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश

गौरतलब है कि अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने का आदेश दिया था। इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था। मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं। वकील ने तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क को सही माना और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।

ऐतिहासिक गलतियां सुधारी जाएं
अयोध्या में हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि अदालती फैसले लगातार मुस्लिम पक्ष के विरुद्ध जा रहे हैं. वक्त का तकाजा यही कहता है कि सैकड़ों साल पुरानी गलतियों को सुधारा जाए. मुस्लिम पक्ष हिन्दुओं के इन पवित्र स्थलों को छोड़ दे. हालांकि मस्जिद कमेटी, इंतेजामिया कमेटी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसी किसी मुरव्वत को देखने को अभी तैयार नहीं दिखता है.

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