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छत्तीसगढ़ में 2 दिन बंद रहेगी शराब दुकानें : कलेक्टर ने जारी किया आदेश.. इन जिलों में ड्राई डे घोषित

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Liquor shops will remain closed for 2 days in Chhattisgarh: Collector issued order.. Dry day declared in these districts

रायपुर, छत्तीसगढ़ में चुनाव के मद्देनजर अगले सप्ताह दो दिन शराब दुकानें बंद रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश सात लोकसभा के अंदर्गत आने वाले जिलों में लागू होगा। निर्देश के मुताबिक 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित रहेगा। प्रदेश में तीसरे चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है।

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यह आदेश रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वोटिंग से 48 घंटे पहले यानी 5 मई को शाम 5 बजे से 7 मई तक शराब दुकानों को बंद रहेगी।

इस दौरान जिलों में विदेशी मदिरा दुकान अण्डा/देशी मदिरा दुकान एवं एफ.एल.-3 (ग) तथा एफ.एल.-4(क) को बंद रखने कहा है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।

गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक रहेगी और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त जिला कार्यालयों तथा संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएंगे। जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किये जाएंगे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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