(Earthquake in education department, appointment of 36,000 teachers canceled)
कोलकाता । कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश से पश्चिम बंगाल में हड़कंप मच गया है । हाईकोर्ट ने प बंगाल के बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 36,000 शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अगले तीन महीने में प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए हैं । अभी पदस्थ शिक्षक अगले चार महीने तक स्कूल जाने और पढ़ाने के पात्र होंगे परन्तु उनका दर्जा पारा शिक्षक का होगा और वेतन भी तदनुसार मिलेगा। कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले से प बंगाल में खलबली मच गई है। भाजपा ने कोर्ट के इस फैसले को साहसिक बताते हुए इसका स्वागत किया है ।
आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2014 के सर्कुलर के आधार पर 2016 में की गई थी । न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि चयन प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती गई है। यह प्रकरण पूर्व चेयरमैन माणिक भट्टाचार्य के कार्यकाल में हुआ था । अगर सरकार चाहे तो भर्ती प्रक्रिया का खर्च पूर्व अध्यक्ष से ले सकती है । मालूम हो कि माणिक भट्टाचार्य ई डी की हिरासत में है। आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में भारी मात्रा में लेन देन किया गया था ।