#readerrfirst Government instructions issued for dealership of second hand vehicles
रायगढ़ । सेकंड हैंड वाहनों के बढ़ते चलन और आम जनता की पहुंच के दायरे में वाहन आ जाएं , इसके लिए शासन ने सेकंड हैंड वाहनों की डीलरशिप जारी करने का निर्देश दिया है।
मालूम हो कि अभी तक सेकंड हैंड वाहनों की खरीदी बिक्री करनेवाले व्यवसाइयों के पास किसी प्रकार की शासकीय अनुमति नहीं है और ना ही आर टी ओ का लाइसेंस है ।ऐसे में शासन में इस व्यवसाय को कानूनी जामा पहनाने के लिए और आम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए इस कारोबार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। अब आम व्यक्ति चोरी की गाड़ियों की खरीदी करने से भी बच सकता है और उसे सेकंड हैंड वाहनों की खरीदी के लिए बैंक लोन भी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा । इसके लिए सभी मापदंड लागू कर दिए गए हैं। अब सेकंड हैंड वाहनों के व्यवसायी लाइसेंस धारक होंगे ।