ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में ‘वजू’ (हाथ-पैर धोना) करने के लेकर हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारियों से रमजान के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक अनुकूल समाधान निकालने को 18 अप्रैल को एक बैठक बुलाने के लिए कहा है।
21 अप्रैल को फिर सुनवाई
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज़ियों को वजू में हो रही दिक्कत का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी कहा कि वजूखाना SC के आदेश पर बंद है। फिलहाल मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था कर दी जाए।
सॉलिस्टर जनरल ने कही ये बात
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वजू करने की जगह विवादित है और वहां शिवलिंग होने की बात है, इसलिए यह मांग समस्या पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसपर कलेक्टर और मस्जिद कमेटी फैसला ले सकती है।
दरअसल, पिछले साल मई में निचली अदालत के आदेश पर हुए मस्जिद के सर्वे में वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिली थी. मस्जिद कमिटी ने उसे फव्वारा बताया था, लेकिन हिंदू पक्ष ने उसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल शिवलिंग बताया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जगह को संरक्षित रखने के लिए वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
उन्होंने कहा कि बगल में ही मंदिर का गर्भगृह है. उसकी पवित्रता का ध्यान रखते हुए इस उपाय में कोई दिक्कत नहीं. दोनों वकीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वाराणसी का प्रशासन सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करे. यह बैठक कल यानी मंगलवार को आयोजित की जाए. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बैठक में निकले समाधान की जानकारी दी जाए.
Important instructions of SC on the problem of worshipers in Wudu in Gyanvapi Masjid, know what happened in the court today?