#readerfirst Legal action initiated against those who filed false FIR
बिलासपुर । पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर संतोष कुमार सिंह के द्वारा जिला स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक में जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि ऐसे प्रकरण जिनमें प्रार्थी द्वारा पुलिस के समक्ष झूठी रिपोर्ट या मिथ्या साक्ष्य गढ़ कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया है तथा अपराध के अन्वेषण के पश्चात मामलों में अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है , वैसे मामलों में रिपोर्टकर्ता के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करना शुरू किया जाए । इस आदेश का पालन करते हुए
इस तरह के मामलों में शहरी थाना क्षेत्र के 8 प्रकरण तथा ग्रामीण थाना क्षेत्र के 11 प्रकरण कुल 19 प्रकरणों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 182, 211 के तहत झूठी रिपोर्ट करने वाले प्रार्थीयों के विरुद्ध इस्तगासा तैयार कर संबंधित माननीय न्यायालय में झूठे मामले दर्ज करनेवालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । साथ ही माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसे आरोपी गण जो दर्ज मामलों में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर जमानत प्राप्त किए हैं तथा जमानत के समय माननीय न्यायालय द्वारा जमानत की विभिन्न शर्तो पर जमानत दी गई है जैसे विवेचना में सहयोग,, थानों में उपस्थिति,, साक्ष्य संकलन में सहयोग इत्यादि, इन शर्तों का उल्लंघन कर आरोपीगण जमानत पश्चात विवेचना अधिकारी को सहयोग नहीं कर रहे हैं । ऐसे कुल 33 प्रकरणों में आरोपियों की जमानत निरस्तीकरण के लिए माननीय न्यायालय प्रतिवेदन भेजकर जमानत निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ना सिर्फ अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है अपितु चालाकी से फर्जी सूचना देकर रिपोर्ट करने वाले या जमानत की शर्तों का पालन न करने वाले आरोपियों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।