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कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी को राहत,हत्याकांड मामले में मिली सजा पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक

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Relief to Afzal Ansari in Krishnanand Rai murder case, Allahabad HC stays sentence in murder case

इलाहाबाद हाई कोर्ट से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को राहत मिल गई है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा निलंबित कर दी है। साथ ही राज्य सरकार और विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से की गई सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया है।

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संसद सदस्यता पर कोई खतरानहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से ये तय हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता अब बरकरार रहेगी. इस मामले में अदालत ने 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई गई थी. 4 साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी . हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने की वजह से अफजाल की सदस्यता बहाल हो गई थी. लोकसभा चुनाव 2024 में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी.

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