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परिवहन एवं सामान ढोने में पशुओं का उपयोगदोपहर 12 से 3 बजे तक प्रतिबंधित

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The use of animals for transport and carrying goods is prohibited from 12:00 PM to 3:00 PM.

सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार– 23 अप्रैल 2026/ वर्तमान में भीषण गर्मी को देखते हुए पशुओं पर सामाग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध पशुधन विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड रायपुर के आदेशानुसार लगाया गया है।

Ro.No - 13759/82

पत्र में कहा गया है कि पशुओं को तांगे,बैलगाड़ी,भैंसा गाड़ी,ऊंट गाड़ी,खच्चर,टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है या मृत्यु हो सकती है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण ‘‘परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965’’ के नियम 6 (3) के अनुसार बलौदाबाजार जिले में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3ः00 बजे के बीच उक्त उपयोग 30 जून 2026 क प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कृषक कार्य करने के पूर्व एवं पश्चात् पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा पानी प्रदान करने कहा गया है।

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