Home Blog आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

0

सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार- 31 जनवरी 2026/ ऐसे सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4 अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर शी- बॉक्स पोर्टल में ऑनबोर्ड किया जाना अनिवार्य है।किसी भी शासकीय या प्राईवेट संस्थान द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर शी-बॉक्स पोर्टल में ऑनबोर्ड नहीं किये जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा 26 अनुसार 50000 रूपये जुर्माना का भी प्रावधान है।

शासन के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 19 जनवरी से 29 जनवरी तक अलग-अलग जगहो जिसमें भाटापारा के विशाल मेगा मार्ट, सुमीत बाजार, ट्रेडस, आशीष कलेक्शन तथा उद्योगिक संस्थाओं के मालिक एवं एसोसिएशन सदस्यो के साथ बैठक की गई इसी प्रकार विकासखंड पलारी के शुभम के मार्ट, बलौदाबाजार के हाट बाजारो में एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में सरपंचो को एवं लगभग 497 प्राईवेट संस्थाओं व्हॉट्सप ग्रुप बनाकर जोड़ा गया और उनको अधिनियम की जानकारी देते हुए आंतरिक शिकायत समिति गठन करने एवं पोर्टल में ऑनबोर्ड किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। अभी तक जिले के 242 शासकीय कार्यालय तथा 248 प्राईवेट संस्थाओं में आंतरिकत शिकायत समिति का गठन किया गया है। ऐसे प्रकरण जिसकी शिकायत नियोक्ता के विरूद्ध हो या अपील करनी हो तो इसके लिए जिले में स्थानीय शिकायत समिति भी कार्यशील है।
क्रमांक /137

Ro.No - 13759/82

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here