Home Blog ड्रिंक एंड ड्राइव: तीन ट्रेलर चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना….

ड्रिंक एंड ड्राइव: तीन ट्रेलर चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना….

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Drink and drive: Three trailer drivers fined Rs 10,000 each…

25 अगस्त, रायगढ़ । सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर पुलिस द्वारा तेज रफ्तार और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दिनांक 23/08/2024 को घरघोड़ा-धरमजयगढ़ मार्ग पर कंचनपुर चौक के पास घरघोड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीन ट्रेलर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा, जिनके विरुद्ध कल इस्तगाशा धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायाधीश श्रीमती चंद्रकला देवी साहू ने तीनों चालकों पर ₹10,000-₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है ।

Ro.No - 13759/82

ट्रेलर वाहन चालकों के नाम और पते:

1. खेमसागर यादव (पिता: घनश्याम यादव, उम्र: 22 वर्ष), निवासी सोनपुर, थाना लैलूंगा
2. भरत कुमार (पिता: स्वर्गीय नान्हू सिंह, उम्र: 32 वर्ष), निवासी कोलसईना, थाना बोधी विद्या, बिहार
3. लोकेश यादव (पिता: चकानंद यादव, उम्र: 24 वर्ष), निवासी सोनपुर, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़

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