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निर्वाचन, पर्चों और पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

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Guidelines issued regarding printing and publication of election pamphlets and posters

लोकसभा निर्वाचन 2024,
सौरभ बरवाड़@बलौदाबाजार-,17 मार्च 2024/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के एल चौहान ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत बलौदाबाजार भाटापारा जिले में निर्वाचन पर्चों और पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अंतर्गत निर्वाचन पर्चों और पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) धारा के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक निर्वाचन पुस्तिका, पर्चे, रिकार्ड व पोस्टर के जिसे (हाथ से लिखकर प्रतियां बनाने से भिन्न किसी प्रक्रिया से) मुद्रित किया जाता है अथवा उसकी अनेकानेक प्रतियां बनाई जाती है को प्रिन्ट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टतः दर्शाये जाने चाहिए। इस प्रकार मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र (संलग्न अनुबंध ’ए’) की एक प्रति मुद्रण के तीन दिन के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय कों संलग्न ’बी’ के साथ भिजवाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिले के सभी निर्वाचन पर्चों और पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन करने वालों को मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियाँ तथा घोषणा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में आवश्यक विवरण भी भिजवाना आवश्यक है। जिसमें उनका हस्ताक्षर के साथ मुद्रणालय की रबर सील भी लगी होनी चाहिये।

Ro.No - 13759/82

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