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 नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने रायपुर में पकड़ा, आरोपी से ठगी के रूपयों से खरीदी कार की जप्ती….

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The accused who was cheating people in the name of getting them jobs was caught by the police in Raipur. The car bought with the cheated money was seized from the accused.

● जूटमिल पुलिस ने धोखाधड़ी के अपराध में आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल….

Ro.No - 13759/82

26 जुलाई, रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री आकाश मरकाम के मार्गदर्शन पर जूटमिल पुलिस ने नौकरी के नाम पर 03 लाख रूपयों की ठगी कर फरार हुए आरोपी को रायपुर जाकर धर दबोचा जिसे आज धोखाधड़ी के अपराध में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

जूटमिल के बाजीराव महरापारा में रहने वाले मनोहर दास महंत द्वारा 20 जनवरी 2024 को थाना जूटमिल में आरोपित रूपराज मानिकपुरी के विरूद्ध लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार वर्ष 2021 में उसके परिचित रूपराज मानिकपुरी द्वारा रायपुर मंत्रालय में नौकरी करना और मंत्रियों से अच्छी जान पहचान बताकर ₹3,00,000 में खाद्य विभाग में नौकरी लगा देने की बात बताया था । नौकरी के प्रलोभन में आकर रूपराज के कहने पर उसके और उसकी पत्नी सरिता मानिकपुरी के खाते में अपने जीजा और छोटी बहन के खाते से रुपए ट्रांसफर की थी और कई बार रूपराज मानिकपुरी को रायगढ़ में 10,000-5,000 रूपये भी दी थी । मनोहर महंत ने बताया कि उसे नौकरी के नाम पर रूपराज ₹3,00,000 लेकर केवल आवेदन का पावती दिया है, जब मनोहर अपने स्तर पर रायपुर जाकर पता किया तो रूपराज मानिकपुरी किसी मंत्रालय में कार्यरत नहीं है बल्कि उसने झूठा आश्वासन देकर धोखाधड़ी किया है । शिकायत जांच में गवाहों द्वारा रुपए भेजने और आरोपी रूपराज के खाते में रुपए ट्रांसफर होना पाए जाने से आरोपी पर थाना जूटमिल में अप.क्र. 39/2024 धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । घटना के बाद से आरोपी फरार था ।

नगर पुलिस अधीक्षक श्री आकाश शुक्ला द्वारा लंबित मामलों में थाना प्रभारी जूटमिल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए जिस पर थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा फरार आरोपी रूपराज मानिकपुरी और उसके संपर्क में रहने वालों पर मुखबीर लगाया गया । कल मुखबीर द्वारा आरोपी को रायपुर में देखना बताने पर तत्काल पुलिस टीम रायपुर आरोपी की पतासाजी के लिए दबिश दःया गया और आरोपी के मिलने पर हिरासत में लेकर रायगढ़ लाये । आरोपी ने पूछताछ पर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया और बताया कि उसने ठगी के रूपयों से एक सेंकड हैण्ड इंडिगो कार सीजी 04 केआर 1251 खरीदी है, जो एक्सीडेंट के बाद गैरेज में खड़ी है । आरोपी रूपराज मानिकपुरी पिता सुद्धु दास मानिकपुरी उम्र 35 साल निवासी ग्राम छांछी कसडोल थाना बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार हाल मुकाम अशोक नगर मारुति जिम के पास श्रीराम गडरिया का किराया मकान गुढ़ियारी जिला रायपुर के मेमोरेंडम पर इंडिगो कार जप्त किया गया । आरोपी को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में एएसआई नरेन्द्र सिदार और आरक्षक तरूण महिलाने की अहम भूमिका रही है ।

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