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सड़क दुर्घटना मामलों में अब लापरवाही की धारा नहीं, ऐसे मामलों में सीधे गंभीर धाराओं में होगी कार्रवाई

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In road accident cases, the charge of negligence will no longer apply; action in such cases will now be taken directly under severe penal sections.

🚨 पुसौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में दो युवकों की हुई थी मौत, पुसौर पुलिस ने ट्रक चालक को आपराधिक मानव वध की धारा में गिरफ्तार कर भेजा जेल

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🚨 दुर्घटना की विवेचना में ट्रक ड्रायवर बिना वैध लाइसेंस भारी वाहन चलाने के मिले सबूत, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान से केस को मिली और मजबूती

🚨 “बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाना अपराध है, ऐसे घातक दुर्घटना करने वाले चालकों पर अब सीधे दर्ज होगें गंभीर अपराध”— एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह

रायगढ़ । थाना पुसौर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेतला अस्पताल के पास चंद्रपुर-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत के मामले में रायगढ़ पुलिस ने गंभीर और उदाहरणीय कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में मामले की गहन विवेचना करते हुए थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस ने उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के अपराध में साक्ष्य अनुरूप “गैर इरादतन हत्या ” की गंभीर धारा विस्तारित किया गया है।

घटना रविवार 10 मई की दोपहर की है, जब ट्रक क्रमांक सीजी 13 एलए 1157 का चालक चंद्रपुर की ओर से वाहन को तेज गति, लापरवाही और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए सामने से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 11 बीक्यू 4930 को जोरदार टक्कर मार दिया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक महेश निषाद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कांशीडीह थाना चंद्रपुर जिला सक्ती तथा पीछे बैठे सोनू माली उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कांशीडीह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और सिर एवं पैर में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक महेश निषाद के भाई चंद्रमणी निषाद की रिपोर्ट पर थाना पुसौर में प्रारंभिक रूप से अपराध क्रमांक 128/2026 धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस द्वारा घटनास्थल, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान, टायर के स्किड मार्क और अन्य भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि ट्रक चालक अत्यधिक तेज गति से वाहन चला रहा था और विपरीत दिशा से आ रहे युवकों को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु कारित की गई। वाहन स्वामी नसीर अहमद उम्र 58 वर्ष निवासी फटहामुड़ा जूटमिल से पूछताछ में पता चला कि घटना के समय वाहन उसका बेटा वजीम खान उम्र 27 वर्ष चला रहा था, जिसके पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। स्वामी द्वारा मना करने के बावजूद उसने ट्रक लेकर सड़क पर निकाला था।

विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस, प्रशिक्षण और कानूनी अनुमति के भारी मालवाहक वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर चला रहा था। विवेचनाधिकारी ने पाया कि आरोपी को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि उसका यह कृत्य किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 106(1) बीएनएस को संशोधित कर अपराधिक मानव वध संबंधी धारा 105 बीएनएस के तहत कार्यवाही किया गया। आरोपी वजीम खान पिता नसीर अहमद निवासी फटहामुड़ा जूटमिल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे वाहन चालक जो बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाते हुए गंभीर दुर्घटना और जनहानि कारित करेंगे, उनके विरुद्ध केवल उपेक्षापूर्ण मृत्यु नहीं बल्कि विधि अनुसार गैर इरादतन हत्या जैसी कठोर धाराओं में अपराध दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।

👉🏻 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश :

“सड़क पर वाहन चलाना जिम्मेदारी है, लापरवाही नहीं। बिना वैध लाइसेंस या नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाकर किसी निर्दोष की जान लेने वालों के प्रति रायगढ़ पुलिस शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी। ऐसे मामलों में आगे कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

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