
आरोपी को मिरौनी डैम के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया।
आरोपी के कब्जे से 01 नग पिस्टल व 17 नग बुलेट जप्त।
दिलीप टंडन/ रीडर्स फर्स्ट न्यूज पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन में एवं अति० पुलिस अधीक्षक निमिषा पाण्डेय, एसडीओपी स्नेहिल साहू डीएसपी मुख्यालय अविनाश मिश्रा, एसडीओपी बिलाईगढ विजय ठाकुर के नेतृत्व में विभिन्न टीम गठित कर थाना सिटी कोतवाली के अप००-75/2025 धारा-296,191 (2), 191 (3).190,109,103 (1) BNS व 25,27 आर्मस एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। प्रार्थी सलमान अंसारी के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया की दिनांक 13.02.2025 के रात्रि करीबन 9 बजे दुकान के बाहर प्लास्टिक जलाने की बात को लेकर संध्या रेस्टोरेंट की मालकिन ललिता बघेल, गौरी बरेठ व अन्य के साथ आकर मुझे गंदी गंदी गली गलौच करने लगी और फिर वहां अपने अन्य साथियो को बुला ली जिसमे एक व्यक्ति अपने बलेनो कार क्रमांक ब्ळ 14 डज्ञ 0727 से निकल कर अपने हाथ में पिस्तौल रख कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए अपने हाथ मे रखे पिस्तौल से मेरे साथी मुखलाल मांझी को सीने में गोली मार दिया जिससे वहां जमीन में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान पूर्व में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था एक मुख्य आरोपी कृष्णा सिंह राजपूत गांव राजखेड़ा जिला धौलपुर राजस्थान घटना दिनांक से फरार था जिसे पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित कर अलग अलग संभावित दिशा मे भेजा गया एवं तकनीकी प्रयोग से आरोपी को घेरा बंदी कर मिरौनी डेम के पास पकड़ कर अभिरक्षा में लिया गया एवं उसके पास से 01 नग पिस्टल और 17 नग बुलेट जप्त
किया गया अपराध कबूल करने पर विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया इसी कड़ी में
फ़रार आरोपी की पतासाजी के दरमियान उसके साथी प्रशांत भारद्वाज उर्फ चिंकी पिता वीरेंद्र भारद्वाज उम्र 28 वर्ष व जनार्दन टंडन उम्र 40 वर्ष दोनों साकिनान सिंहनपुर के घर दबिश देने पर उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद होने पर थाना कोसीर में *अप क्र-58/25 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट* दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की गई।
जिसमें आरोपी कृष्णा सिंह राजपूत की पतासाजी के दौरान उसके साथी दिलीप यादव उर्फ गब्बर पिता रामकिसन यादव, उम्र 24 वर्ष साकिन सिंहनपुर के घर दबिश देने पर उसके कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद होने से आरोपी के विरुद्ध *अप क्र. 56/25 धारा 34(2),59(क)आब अधिनियम* पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की गई।
इसी दौरान कृष्णा सिंह राजपूत की पत्नी के भतीजे चमन लहरें, पिता किशुन लहरें ,उम्र 23वर्ष साकिन सिंहनपुर के घर दबिश देने पर चमन लहरे के कब्जे से उसके घर आंगन से 50लीटर महुआ शराब बरामद हुआ। जिस पर विधिवत कार्यवाही करते हुए थाना कोसीर में *अपराध क्रमांक 57/25 धारा 34(2),59(क)आब अधिनियम* पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी चमन लहरे को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
उपरोक्त कार्यवाही में जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस के समस्त स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही।



