CG BREAKING: Liquor shops will remain closed tomorrow, state government issued order
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार 22 जून 2024 को कबीर जयन्ती kabir jayanti के अवसर पर मदिरा के फुटकर दुकानों को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। तद्नुसार नारायणपुर जिले के अंतर्गत संचालित मदिरा की फुटकर दुकानों को कबीर जयन्ती के अवसर पर पूर्णतः बंद किये जाने हेतु कलेक्टर मांझी Collector Manjhi द्वारा आदेशित किया गया है। शुष्क दिवस में शराब का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल बार्स और क्लब्स को बंद रखना होगा. इसके साथ ही, इस दिन दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में मदिरा की बिक्री और परोसने की अनुमति नहीं होगी.
राज्य सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में शराब बेचने और परोसने की इजाजत नहीं दी जाये। अगर शराब बेचते कोई पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है।