अवैध पार्किंग पर लगातार करें कार्रवाई, ब्लैक स्पॉट का होगा ऑडिट
चक्रधर समारोह के लिए ट्रैफिक, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की पहले से बनेगी कार्ययोजना
आरबीसी 6-4, हिट एंड रन सहित लंबित मामलों की समीक्षा
रायगढ़, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह ने मंगलवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रातः 11 बजे आयोजित बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, अवैध पार्किंग, ब्लैक स्पॉट, नशे के विरुद्ध कार्रवाई तथा आगामी त्योहारों और बड़े आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व, पुलिस सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र के प्रमुख हॉटस्पॉट स्थानों पर नियमित अभियान चलाकर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि स्कूल एवं महाविद्यालयों के आसपास भी निगरानी बढ़ाया जाये। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर लगातार कार्रवाई करें तथा ब्लैक स्पॉट की पहचान, ऑडिट और आवश्यक सुधारात्मक कार्यों की नियमित समीक्षा किया जाए। कलेक्टर ने जिला मुख्यालय रायगढ़ में होने वाले दस दिवसीय चक्रधर समारोह एवं कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान यातायात, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें, ताकि आयोजन के दौरान यातायात सुचारू रहे और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह ने आगामी ईद, कृष्ण जन्माष्टमी सहित त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैली, जुलूस एवं अन्य आयोजनों के लिए आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति आयोजन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आयोजन समितियों के साथ बैठक कर रूट, यातायात, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की पहले से योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजक शासन की मंशा के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। प्रशासन उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा।
नशीली दवाइयों और कोटपा एक्ट पर सख्ती
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशीली दवाइयों की बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा कोटपा एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने को कहा। बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना से होने वाली क्षति के प्रकरणों की समीक्षा की गई। ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पीएम रिपोर्ट के लिए चिकित्सकों से समन्वय सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया। हिट एंड रन के मामलों में भी त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया गया।
इसके साथ ही जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन एवं क्रियान्वयन, औद्योगिक सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, आबकारी अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिला जेल से संबंधित मामलों, बंदियों को विधिक सहायता, लंबित पैरोल प्रकरण, चिटफंड, पशु क्रूरता अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, सभी अनुविभागों के एसडीएम, एसडीओपी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।



