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TMC सांसद साकेत गोखले को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करना होगा

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TMC MP Saket Gokhale gets a big blow from the High Court, directed to pay compensation of Rs 50 lakh to Lakshmi Puri. He will have to post an apology on his Twitter handle

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एआईटीएमसी सांसद साकेत गोखले को मानहानि के मामले में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, गोखले को अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करना होगा, माफीनामा ट्विटर पर छह महीने तक रहेगा। मानहानि का मुकदमा गोखले द्वारा जून 2021 में पोस्ट किए गए ट्वीट्स से उत्पन्न हुआ, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुरी और उनके पति ने काले धन से स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीदी। ट्वीट में प्रवर्तन निदेशालय से जांच की भी मांग की गई।

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कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, “ट्विटर हैंडल पर माफी छह महीने तक रहनी चाहिए।” यह मुकदमा वादी लक्ष्मी पुरी के खिलाफ मानहानि से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रतिवादी साकेत गोखले ने वादी की ईमानदारी के संबंध में अपमानजनक ट्वीट या पोस्ट प्रकाशित किए थे। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा, ‘लक्ष्मी पुरी को साकेत गोखले के अपमानजनक बयानों के कारण अपूरणीय क्षति हुई है और इसीलिए साकेत गोखले को उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया जाता है।

कोर्ट ने कहा, ‘गोखले को लक्ष्मी के खिलाफ और अधिक अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाता है और लक्ष्मी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 50 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाता है।’ न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी मौद्रिक पुरस्कार वास्तव में प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है, हालांकि सभी विचारों के आधार पर, साकेत गोखले को वादी को नुकसान की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। ये राशि उन्हें 8 हफ्ते के भीतर देनी होगी।

क्या है पूरा मामला?

लक्ष्मी पुरी की ओर से करंजावाला एंड कंपनी द्वारा एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था। दरअसल गोखले ने लक्ष्मी पुरी और उनके पति के खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए कि उन्होंने काले धन से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एक घर खरीदा है। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी गोखले ने अपने एक ट्वीट में स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन का उल्लेख किया है और वादी और उसके पति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग जांच का आदेश देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग किया है।

2021 में लगाया था ये आरोप

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने यह मुकदमा साकेत गोखले द्वारा उनकी ईमानदारी पर अपमानजनक पोस्ट के बाद दायर किया गया था। याचिका में लक्ष्मी पुरी कहा कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून, 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था और कहा था कि दंपती ने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में काले धन से एक घर खरीदा है।

विदेशी काले धन का आरोप

याचिका में कहा गया है कि गोखले ने अपने पोस्ट में स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन का उल्लेख किया। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग करके लक्ष्मी पुरी और उनके पति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन जांच (Money Laundering) का आदेश देने के लिए कहा है।

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