Cousin brothers killed their brother in a land dispute, to hide evidence they took the body in a tractor and threw it in Mand river…
● धरमजगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से घटना में प्रयुक्त डंडा, मोटरसाइकिल और ट्रेक्टर की जप्ती….

● धरमजयगढ़ के ग्राम पुलाईआंट सिसरिंगा की घटना…..
20 जुलाई, रायगढ़ । कल दिनांक 19/07/2024 को ग्राम पुलाईआंट सिसरिंगा में रहने वाले वेदराम राठिया (उम्र 45 वर्ष) द्वारा थाना धरमजयगढ़ में उसके बड़े भाई बलराम राठिया (उम्र 50 वर्ष) को जमीन विवाद में उसके चचेरे भाई कार्तिक राम राठिया और दशरथ राठिया द्वारा 18 जुलाई की रात डंडे से मारपीट कर हत्या कर दिए जाने की सूचना दिया । सूचना पर मर्ग कमांक 69/2024 धारा 194 BNSS आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 193/2024 धारा 103, 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । सूचनाकर्ता ने बताया कि घटना का वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, रात्रि में कार्तिक राम के घर के सामाने कार्तिक राम और उसका भाई दशरथ डंडे से बलराम राठिया को मारपीट कर रहे थे । दशरथ राठिया ने बलराम राठिया के सिर पर कई बार वार किया जिससे मौके पर ही बलराम राठिया की मृत्यु हो गई । सुबह जब मृतक के घर गया तो उसका शव घर पर नहीं था, कार्तिकराम राठिया एवं दशरथ राठिया भी फरार थे ।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल एवं श्री राम गोपाल करियारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़-ग्रामीण, एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी को अवगत कराया गया जिनके मार्गदर्शन पर तत्काल अपने स्टाफ के साथ दोनों संदेही- कार्तिक राम राठिया और दशरथ राठिया की पतासाजी कर हिरासत में लिया गया जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने जमीन विवाद में घटना कारित करना स्वीकार किये और अपराध से बचने शव को ठिकाने लगाने ट्रैक्टर से मांड नदी ले जाकर ऊपर से फेंक देना बताएं । टीआई कमला पुसाम द्वारा अपने स्टाफ और ग्रामीणों के साथ माण्ड नदी से शव को बाहर निकाला गया । शव पंचनामा कार्यवाही कर पोस्ट मार्टम कराया गया और डॉक्टर से शार्ट पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना लेख किया गया । आरोपियों आरोपी के निशानदेही पर घटनास्थल पुलाईआंट सिसरिंगा से जप्ती योग्य साक्ष्य की जप्ती किया गया । आरोपियों आरोपियों ने बताया कि वे पहले मोटरसाइकिल में शव को ले जाने जाने का प्रयास किये जिसमें सफल नहीं होने पर ट्रैक्टर का उपयोग किया गया है । आरोपियों के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डण्डा, मोटर सायकल एच.एफ. डिलक्स क्रमांक सी.जी. 13 जी. 5955 एवं सोनालिका ट्रेक्टर को बरामद कर जप्त किया गया है । आरोपी- (1) कार्तिक राम राठिया पिता स्वर्गीय अमर साय राठिया उम्र 45 साल (2) दशरथ राठिया पिता स्वर्गीय अमर साय रतिया 52 साल दोनों निवासी ग्राम पुलाईआंट सिसरंगा थाना धरमजयगढ़ को आज धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा हत्या व साक्ष्य छुपाए जाने के अपराध में गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है ।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं श्री राम गोपाल करियारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़-ग्रामीण, श्री सिद्धांत तिवारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ के मार्गदर्शन पर गंभीर अपराध की सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला कुसुम ठाकुर, एएसआई अम़त मिंज, आरक्षक कमलेश्वर सिंह राठिया, विजय राठिया, तीरथ राठिया,ललित राठिया, बीरबल टोप्पो, सुरेश टोप्पो की अहम भूमिका रही है ।
[5:35 pm, 20/07/2024] Ravi Sir Readerfirst: ● अवैध शराब बेचने वाले पर पूंजीपथरा पुलिस ने की कार्रवाई, 40 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार….
20 जुलाई, रायगढ़ । जिले के अलग-अलग क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है । पूंजीपथरा क्षेत्र में निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा स्टाफ व मुखबीर तैनात कर अवैध शराब बिक्री करने वालों की सूचनाएं लेकर लगतार कार्यवाही किया जा रहा है । इसी क्रम में कल दिनांक 19/07/2024 के शाम ग्राम तराईमाल स्कूल पारा में रहने वाले सुखराम उरांव द्वारा अवैध बिक्री के लिए घर पर काफी मात्रा में शराब रखे होने की सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस टीम द्वारा शराब रेड कार्यवाही किया गया । पुलिस की रेड में आरोपी के कब्जे से 20 नग 2-2 लीटर क्षमता वाले बोतल में भरा हुआ 40 लीटर अवैध महुआ शराब कीमती ₹4000 का मिला । पुलिस ने आरोपी को धारा 94 BNSS के तहत नोटिस देकर शराब बिक्री के संबंध में कागजात पेश करने कहा गया । आरोपी ने शराब बिक्री का कोई परमिट या दस्तावेज नहीं होना बताया । आरोपी के कृत्य पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष अवैध शराब जप्त कर आरोपी सुखराम उरांव पिता दुखराम उरांव उम्र 59 साल निवासी तराईमाल स्कूल पारा थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ के विरुद्ध थाना पूंजीपुरा में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है । शराब रेड कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का, जयराम सिदार, सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक विनीत तिर्की, अमित तिर्की, आरक्षक निर्दोष लकड़ा और महिला आरक्षक प्रभावित पुष्पा कुजूर शामिल थे ।



