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कृषक मवेशियों की तस्करी पर धरमजयगढ़ पुलिस की कार्रवाई, 66 मवेशियों को तस्करों से कराया मुक्त

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Dharamjaygarh police took action against the smuggling of farmers’ cattle, 66 cattle were freed from smugglers

● मौके पर गिरफ्तार 07 मवेशी तस्करों को पशुक्रूरता के अपराध में पुलिस ने भेजा जेल

Ro.No - 13672/140

19 अक्टूबर, रायगढ़। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशानुसार कृषक मवेशियों की तस्करी एवं क्रूरता पर अंकुश लगाने के लिए थाना प्रभारीगण सूचनातंत्र को सक्रिय कर तस्करों पर नजर रहे हैं। इसी क्रम में, 17-18 अक्टूबर की रात थाना प्रभारी धरमजयगढ़, निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर को मोबाइल पर सूचना मिली कि कुछ मवेशी तस्कर भूखे-प्यासे कृषक मवेशियों को पैदल मारते-पीटते हुए ग्राम बोरो के जंगल से झारखंड की ओर ले जा रहे हैं।
सूचना मिलने पर एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ और उनके स्टाफ ने तस्करों की पहचान करते हुए बोरो जंगल में घेराबंदी की। इस दौरान, 07 मवेशी तस्करों को पकड़ लिया गया। मौके पर सूचनाकर्ता गुरूचरण सिह राजपूत वार्ड नं. 08 पतरापारा धरमजयगढ़ और गवाह मौजूद थे, जिनके समक्ष आरोपियों के कब्जे से कुल 66 नग कृषक मवेशियों को बरामद किया गया। इन मवेशियों की विधिवत जप्ती कर पशु चिकित्सक से उपचार कराया गया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम :
1. महादेव राठिया, पिता धीरसिंह राठिया, 50 वर्ष
2. बाबूलाल राठिया, पिता मोहितराम राठिया, 51 वर्ष
3. अमर सिंह राठिया, पिता बालम सिंह राठिया, 51 वर्ष
4. धनराज राठिया, पिता मानसिंह राठिया, 53 वर्ष
5. शोभाराम राठिया, पिता सुनाराम राठिया, 55 वर्ष (सभी का स्थायी निवास: करतला, थाना करतला, जिला कोरबा)
6. जगेश्वर राठिया, पिता बुधराम राठिया, 50 वर्ष
7. चमरूराम राठिया, पिता गंगा राम राठिया, 60 वर्ष (साकिनान: भोजपुर, थाना कापू, जिला रायगढ़, छ.ग.)
इन सभी के खिलाफ.

थाना धरमजयगढ़ में अपराध क्रमांक 245/2024, धारा 4, 6, 10 छ.ग. पशु संरक्षण अधिनियम तथा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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