Home Blog महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों का वित्तीय समावेशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना...

महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों का वित्तीय समावेशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलने हेतु लगाया गया शिविर

0

A camp was organized for financial inclusion of the beneficiaries of Mahtari Vandan Yojana and opening of accounts under Sukanya Samriddhi Yojana

शिविर में महिलाओं का किया गया स्वास्थ्य जांच, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई लाभान्वित

Ro.No - 13672/140

रायगढ़, कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों का वित्तीय समावेशन एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत खाता खोले जाने हेतु सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं परियोजना मुख्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री एल.आर.कच्छप ने बताया कि शिविर में महतारी वंदन योजना अंतर्गत जिले के 540 हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरण नहीं होने के संबंध में चिन्हांकित हितग्राहियों का शिविर में पृथक से खाता खोलकर उनके खाता को आधार से लिंक कराया गया। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का खाता खोला गया। साथ ही शिविर स्थल में स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच का लाभ लिया। इसी तरह परियोजना खरसिया में आयोजित शिविर में महतारी वंदन योजना अंतर्गत जिन्हें एक भी किश्त प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें बुलाया गया और समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर स्थल में सुकन्या समृद्धि योजनान्तर्गत 10 हितग्राहियों का खाता खोला गया।
सभी योजना में सर्वाधिक ब्याज दर सुकन्या समृद्धि योजना

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिले के 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक पर खोला जा सकता है। इस योजना अंतर्गत सभी योजनाओं में सर्वाधिक ब्याज दर 8.2 प्रतिशत है। खाता न्यूनतम 250 रुपए से खोला जा सकता है एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1000 व अधिकतम डेढ़ लाख रुपए की राशि जमा की जा सकती है। बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत व बेटी की शिक्षा अथवा शादी के लिए निकाल सकते हैं। खाता खोलने के लिए किसी भी डाकघर या बैंक में बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र देते हुए खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलकर राशि जमा करने वाले पालकों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 अंतर्गत आयकर में छूट का प्रावधान है।
जिले के आधिकारिक बालिकाओं को लाभ दिलाने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास ने अपने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। योजना से सभी 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को लाभ दिलाने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सेंट जेवियर स्कूल, महर्षि विद्यालय, इंडियन पब्लिक स्कूल, द्रोणाचार्य विद्यालय, किरोड़ीमल विद्यालय, कार्मेल स्कूल तथा शालिनी विद्यालय की प्रधानाचार्य से भेंट कर विद्यालय के 10 वर्ष से कम उम्र के सभी बालिकाओं का खाता खोलने का अनुरोध किया गया है तथा डाक विभाग एवं बैंकों से समन्वय कर अधिक से अधिक खाता खोलने का अनुरोध किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here