Import of paddy from other states was banned in the district
विशेष परिस्थिति में आयात संचालक से लेनी होगी अनुमति
Ro No- 13028/187
रायगढ़, 22 अक्टूबर 2024/ अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय से जारी आदेशानुसार कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आगामी 14 नवम्बर से 30 अप्रैल 2025 तक रायगढ़ जिले में अन्य राज्यों से धान के आयात को प्रतिबंधित किया है। विशेष परिस्थिति में धान के आयात संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति की अनुमति से ही हो सकेगा। सुपर फाइन किस्म का धान जो 2800 रुपये प्रति क्ंिवटल से अधिक लागत का हो के आयात के लिए संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी को देनी होगी।