Chhattisgarh Housing Board gave notice to the illegal builder, said – remove the construction, otherwise action will be taken
रायगढ़ । आखिरकार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की नींद टूटी और उसने शहर के सबसे प्रमुख चौराहे पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी किया है । दरअसल , शहर के व्यस्ततम चौराहे , हेमु कालाणी चौक पर , मेन रोड के बगल में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का मुकुट नगर आवासीय एवं व्यवसायिक परिसर स्थित है । इस परिसर में ही जूनियर एच आई जी 21 के ऑनर बजरंग सिंघल द्वारा अवैध निर्माण किया गया है जो लगातार जारी है । इस अवैध निर्माण की वजह से जूनियर एच आई जी 22 को क्षति पहुंची है और समूचे आवासीय परिसर में सीवर और जल निकासी की व्यवस्था बाधित होने के कारण रहवासियों के लिए नारकीय स्थिति निर्मित हो गई है। इसकी शिकायत जूनियर एच आई जी 22 के ऑनर अशोक कुमार लांबा और शेष पीड़ित रहवासियों द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायगढ़ और नगर निगम रायगढ़ में फरवरी 2023 में ही की गई थी । पर इसपर गृह निर्माण मंडल और निगम दोनों ही द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई । इससे आजिज होकर श्री लांबा और मुकुटनगर के रहवासियों द्वारा पुनः सक्षम अधिकारियों के समक्ष आवेदन किया गया । इस बार आयुक्त , हाउसिंग बोर्ड रायपुर ने ई ई, रायगढ़ को मामले में जांच हेतु निर्देशित किया । गृह निर्माण मंडल रायगढ़ के सहायक अभियंता द्वारा मौका मुआयना किया गया जिसमें शिकायत पत्र के अनुसार अवैध निर्माण की पुष्टि की गई । इस पर , आयुक्त , गृह निर्माण मंडल, रायपुर ने बजरंग सिंघल को तत्काल अवैध निर्माण कार्य रोकने और मकान के मूल स्वरूप को बहाल करने हेतु निर्देशित किया । यह नोटिस ईई , रायगढ़ द्वारा 8/11/2023 को जारी किया गया । इसमें बजरंग सिंघल को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि तमाम अवैध निर्माण को हटाकर मकान को मूल स्वरूप में लाए, अन्यथा यह कार्य गृह निर्माण मंडल द्वारा किया जायेगा और इस कार्य में जो भी खर्च आएगा वह अवैध निर्माणकर्ता बजरंग सिंघल से वसूल किया जायेगा ।
